सिंगल यूज प्लास्टिक बनाने वाली फैक्ट्रियों को तगड़ा झटका! देना पड़ेगा 500 करोड़ तक जुर्माना, एक्शन में सरकार
हरियाणा में सिंगल यूज प्लास्टिक बनाने वाली कंपनियों को तगड़ा झटका लग सकता है। नियमों के उल्लंघन करने पर फैक्ट्रियों को बंद करने से लेकर दुकानदारों का लाइसेंस भी रद्द किया जा सकता है। बता दें कि हरियाणा में सिंगल यूज प्लास्टिक बैन है इसके बावजूद इसका धड़ल्ले से इस्तेमाल हो रहा है। इसी को रोकने के लिए प्रदेश सरकार ने सख्ती दिखाई है।

सुधीर तंवर, चंडीगढ़। हरियाणा में सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध है। इसके बावजूद सिंगल यूज प्लास्टिक का धड़ल्ले से इस्तेमाल हो रहा है। इस पर सख्ती दिखाते हुए प्रदेश सरकार ने अब सिंगल यूज प्लास्टिक के उत्पादकों और विनिर्माताओं से लेकर नगर निगम, परिषद, पालिकाओं और पंचायतों की जवाबदेही तय करते हुए मोटा जुर्माना वसूलने की तैयारी कर ली है।
स्थानीय निकायों को आबादी के अनुसार पर्यावरण क्षतिपूर्ति में जहां सालाना 1000 करोड़ रुपये तक देने पड़ सकते हैं, वहीं सिंगल यूज प्लास्टिक बनाने वाली फैक्टरियों को 500 करोड़ रुपये तक जुर्माना देना पड़ेगा। ग्राम पंचायतों को भी पर्यावरण क्षतिपूर्ति के तहत 50 हजार रुपये तक देने होंगे।
स्थानीय निकाय विभाग ने जारी किए आदेश
शहरी स्थानीय निकाय विभाग के आयुक्त एवं सचिव विकास गुप्ता ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। इतना ही नहीं, जिला परिषदों के सीईओ, सामाजिक शिक्षा तथा पंचायत अधिकारी तथा पंचायती राज विभाग के एक्सईएन, एसडीओ और जेई को भी आरोपितों के खिलाफ कार्रवाई का अधिकार दिया गया है।
फैक्टरियों में 30 सितंबर 2021 तक अप्रयुक्त या पुनः चक्रित प्लास्टिक से बने कैरी बैग 75 माइक्रोन तथा 31 दिसंबर 2022 के बाद से 120 माइक्रोन से कम मोटाई के नहीं होंगे। गैर बुना हुआ प्लास्टिक कैरी बैग 60 ग्राम प्रति वर्ग मीटर से कम नहीं होगा।
आदेशों के उल्लंघन करने पर होगा ये एक्शन
आदेशों के उल्लंघन पर सारे उत्पादन को जब्त कर फैक्टरी को बंद कर दिया जाएगा। संशोधित नियमों के अनुसार गुटका, तंबाकू तथा पान मसाला के भंडारण, पैकिंग या बिक्री के लिए प्लास्टिक के सैशे का उपयोग मिलने पर न केवल फैक्टरी पर ताला जड़ दिया जाएगा, बल्कि पहले उल्लंघन पर पांच हजार रुपये प्रति टन, दूसरी बार 10 हजार रुपये प्रति टन और तीसरी बार उल्लंघन पर 20 हजार रुपये टन जुर्माना वसूला जाएगा।
प्लास्टिक स्टिक वाली ईयर बड्स, गुब्बारों के लिए प्लास्टिक की डंडिया, प्लास्टिक के झंडे, कैंडी स्टिक, आइस्क्रीम की डंडिया और थर्माकोल की सजावटी सामग्री के साथ ही प्लास्टिक की प्लेटें, कप, गिलास, कांटे, चम्मच, पीपा, चाकू, स्ट्रा, ट्रे, मिठाई के डिब्बों पर लपेटी जाने वाली फिल्में, निमंत्रण कार्ड और सिगरेट पैकेट के मामले में नियमों के उल्लंघन पर 20 हजार रुपये प्रति टन तक जुर्माना लिया जाएगा।
दुकानदारों का लाइसेंस होगा रद्द, लगेगा जुर्माना
ग्राहकों को प्रतिबंधित कैरी बैग में सामान देने वाले खुदरा विक्रेता, स्ट्रीट वेंडर और दुकानदारों को न केवल 10 हजार रुपये जुर्माना देना होगा, बल्कि उनका लाइसेंस भी रद्द किया जा सकता है।
प्रत्येक स्थानीय निकाय स्वयं या एजेंसी के माध्यम से प्लास्टिक के पृथकरण, संग्रह, भंडारण, परिवहन संसाधन तथा निपटान के लिए अवसरंचना के विकास या स्थापना के लिए जिम्मेवार होगा। खुले में प्लास्टिक अपशिष्ट जलाने पर भी आरोपित से मोटा जुर्माना वसूला जाएगा।
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पर्यावरण क्षतिपूर्ति के लिए ऐसे वसूला जाएगा जुर्माना
उल्लंघनकर्ता | न्यूनतम जनसंख्या | अधिकतम जनसंख्या | न्यूनतम वार्षित जुर्माना | अधिकतम वार्षिक जुर्माना |
ग्राम पंचायत | 1000 (औसत) | --- | 5000 रुपये | 50,000 रुपये |
शहर तथा नगर | 5000 | 99,999 | 50,000 रुपये | 2 करोड़ रुपये |
शहर तथा नगर | 1,00,000 | 9,99,999 | 5 लाख रुपये | 10 करोड़ रुपये |
शहर तथा नगर | 10,00,000 | --- | 50 लाख रुपये | 1000 करोड़ रुपये |
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