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    Haryana: बजट सत्र, दिव्यांग पेंशन सहित शव सम्मान विधेयक पर मिली स्वीकृति, हरियाणा कैबिनेट बैठक में इन फैसलों पर लगी मुहर

    Updated: Tue, 30 Jan 2024 04:41 PM (IST)

    हरियाणा में सीएम मनोहर लाल की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक (Haryana Cabinet Meeting) खत्म हुई। इस बैठक में बजट सत्र के साथ ही कई महत्वपूर्ण फैसलों पर मुहर लगी। इसके साथ ही राज्य में पहली जनवरी से बुजुर्गों-विधवाओं और दिव्यांगों सहित विभिन्न वर्गों के लोगों को तीन हजार रुपये पेंशन मिलेगी। 20 फरवरी से हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र शुरू होगा जो छह मार्च तक चलेगा।

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    मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में हरियाणा कैबिनेट की बैठक शुरू।

    जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। हरियाणा में सीएम मनोहर लाल की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक  (Haryana Cabinet Meeting) खत्म हुई। इस बैठक में बजट सत्र के साथ ही कई महत्वपूर्ण फैसलों पर मुहर लगी। इसके साथ ही राज्य में पहली जनवरी से बुजुर्गों-विधवाओं और दिव्यांगों सहित विभिन्न वर्गों के लोगों को तीन हजार रुपये पेंशन मिलेगी।

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    20 फरवरी से हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र शुरू

    मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अगुवाई में मंगलवार सुबह 11 बजे से हरियाणा सचिवालय में कैबिनेट बैठक आयोजित हुई। इस बैठक में हरियाणा के बजट सत्र की तारीखों पर मुहर लगी। बता दें 20 फरवरी से हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र शुरू होगा जो छह मार्च तक चलेगा। बीच में 7 दिन का ब्रेक होगा।

    14 वर्गों को जनवरी से मिलेगी पेंशन

    अंतिम फैसला बीएसी की ओर से लिया जाएगा। बुजुर्गों को अब 3000 रुपए पेंशन मिलेगी। यह पेंशन जनवरी से मिलेगी। 14 वर्गों को इसमें शामिल किया गया है। थेलेसिमिया और हैलेसिमया के मरीजों को भी पेंशन मिलेगी।

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    जुलाना में हांसी रोड पर नगर पालिका की 510 वर्ग मीटर भूमि को पंडित दीनदयाल उपाध्याय, पुस्तकालय के निर्माण के लिए ब्राह्मण सभा को हस्तांतरित करने का प्रस्ताव है। करनाल में लोक निर्माण विभाग (भवन तथा सड़कें) की 1203 वर्ग मीटर भूमि को नगर निगम करनाल को हस्तांरित किया जाएगा।

    शव सम्मान विधेयक पर बनी सहमति

    ट्रैवल एजेंटों पर आए एजेंडे पर सहमति जताई गई। इसके लिए सत्र में प्रस्ताव लाया जाएगा। बैठक में हिसार शहर को लेकर फैसला हुआ कि यहां पर विकास प्राधिकरण बनेगा। शव सम्मान विधेयक को स्वीकृति दी गई। अब कोई भी शव को सड़क पर रख पर विरोध नहीं कर पाएगा। शव का असम्मान करने पर सजा का प्रावधान है।

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