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स्थानीय निकायों पर धन वर्षा, लाडो लक्ष्मी में बदलाव व अग्निवीरों को राहत... कई बड़े फैसलों पर लगी हरियाणा कैबिनेट की मुहर

Published: Sat, 10 Oct 2026 05:40 PM (IST)

हरियाणा कैबिनेट ने स्थानीय निकायों को धनराशि हस्तांतरण, दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना में बदलाव और मीडियाकर्मियों व पूर्व अग्निवीरों के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिए।

हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। फोटो सीएम एक्स

हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। फोटो सीएम एक्स

HighLights

  1. स्थानीय निकायों को राज्य कर राजस्व का 7% हिस्सा मिलेगा।

  2. लाडो लक्ष्मी योजना की वार्षिक आय सीमा ₹1.80 लाख हुई।

  3. पूर्व अग्निवीरों को ग्रुप C भर्ती में लिखित परीक्षा से छूट।

जागरण संवाददाता, पंचकूला। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज कैबिनेट बैठक की अध्यक्षता की। इसके बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने मंत्रिमंडल ने छठे राज्य वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार स्थानीय निकायों को धनराशि के हस्तांतरण को जारी रखने की मंजूरी दी।

ग्रामीण और शहरी स्थायी निकायों को वित्त वर्ष 2026 27 से अगले राज्य वित्त आयोग की सिफारिशें आने तक धनराशि मिलती रहेगी। राज्य के अपने कर राजस्व का वास्तविक आधार पर 7 प्रतिशत हिस्सा स्थानीय निकायों को दिया जाएगा। स्थानीय निकायों को मिलने वाली धनराशि में से 55% हिस्सा पंचायती राज संस्थाओं और 45% हिस्सा शहरी स्थानीय निकायों को मिलेगा।

ग्राम पंचायत और शहरी स्थानीय निकायों को धनराशि का आवंटन 80% जनसंख्या और 20% क्षेत्रफल के आधार पर किया जाएगा। जिला परिषदों, पंचायत समितियों और ग्राम पंचायतों के बीच धनराशि का वितरण 10%, 15% और 75 प्रतिशत के अनुपात में होगा।

लाडो लक्ष्मी योजना में बदलाव

मंत्रिमंडल ने दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना के पात्र परिवारों की वार्षिक आय सीमा बढ़ाकर 1.80 लाख रुपए करने का निर्णय लिया। तीन विशेष श्रेणियां के लिए भी वार्षिक आय सीमा को 1.80 लाख रुपए से बढ़ा कर 3 लाख रुपए किया। इन श्रेणियां में वह माताएं शामिल जिनके बच्चों ने कक्षा 10वीं या 12वीं की बोर्ड परीक्षा में 80% या उससे अधिक अंक प्राप्त किए हो।

जिनके बच्चों ने कक्षा 1 से 4 तक निपुण भारत मिशन के तहत निर्धारित मानकों के अनुसार कक्षा स्तर की दक्षता हासिल की हो। जिनके बच्चों ने गंभीर तीव्र कुपोषण या मध्यम तीव्र कुपोषण की स्थिति से उभरकर सामान्य स्वास्थ्य स्थिति प्राप्त की हो।

1 नवंबर से नई व्यवस्था लागू

अब लाभार्थियों को लाइवनेस सत्यापन हर महीने के बजाय प्रत्येक 3 महीने में एक बार कराना होगा। यह नई व्यवस्था 1 नवंबर 2026 से लागू होगी। मंत्रिमंडल ने नागरिक संसाधन सूचना विभाग को स्वतंत्र विभाग का दर्जा देने की मंजूरी दी। हरियाणा राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लिमिटेड को भी CRID के प्रशासनिक नियंत्रण में लाने का निर्णय लिया।

मंत्रिमंडल की बैठक में प्रदेश के मीडिया कर्मियों के हित में भी महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। मंत्रिमंडल ने हरियाणा मीडिया कर्मी कल्याण कोष प्रशासन योजना के तहत पात्र मीडिया कर्मियों को दी जाने वाली अधिकतम वित्तीय सहायता राशि को 5 लाख करने की मंजूरी दी।

मीडियाकर्मियों के हित में बड़ा फैसला

हमारी सरकार मीडिया कर्मियों के कल्याण और उनके परिवारों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। हरियाणा मंत्रिमंडल ने पूर्व अग्नि वीरों के हित में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया। राज्य की अग्नि वीर नीति के दायरे में आने वाले ग्रुप सी पदों की सीधी भर्ती में पूर्व अग्नि वीरों को सभी प्रकार की लिखित परीक्षाओं से छूट देने की मंजूरी दी।

वन्य जीव रक्षक, भारतीय रिजर्व बटालियन में कांस्टेबल, राज्य आपदा मोचन बल में कांस्टेबल तथा फायर ऑपरेटर कम ड्राइवर के पदों के लिए आवेदन करने वाले पूर्व अग्नि वीरों को लागू प्रावधानों के अनुसार शारीरिक स्क्रीनिंग टेस्ट और शारीरिक माप परीक्षण से भी छूट देने का निर्णय लिया गया।

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