Ex Servicemen शब्द को एक्स सर्विस पर्सोनल में बदलेगी केंद्र सरकार, सेवानिवृत्त महिला अधिकारी की याचिका पर हुई सुनवाई
रक्षा मंत्रालय ने भारतीय सेना की सेवानिवृत्त महिला अधिकारी की दायर याचिका पर जवाब देते हुए कहा कि एक्स सर्विसमैन (Ex Servicemen) शब्द को जल्द ही संशोधित करके एक्स सर्विस पर्सोनल (Ex Service Personnel) किया जाएगा। महिला अधिकारी ने बताया कि एक्स सर्विसमैन शब्द जेंडर से प्रभावित है और ऐसे में जो नया शब्द अपनाया जाए वह जेंडर न्यूट्रल होना चाहिए।
राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। भारतीय सेना की सेवानिवृत महिला अधिकारी द्वारा दायर याचिका पर रक्षा मंत्रालय ने पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट को बताया है कि जल्द ही एक्स सर्विसमैन शब्द को संशोधित कर इसके स्थान पर एक्स सर्विस पर्सोनल का इस्तेमाल करने की केंद्र सरकार की योजना है।
सेवानिवृत्त महिला कैप्टन ने HC में लगाई याचिका
पटियाला निवासी कैप्टन सुखजीत पाल कौर सानेवाल (सेवानिवृत्त) ने याचिका दाखिल करते हुए हाई कोर्ट को बताया कि वह एक महिला है न कि पुरुष। इसलिए उसके जैसी पूर्व महिला अधिकारियों को एक्स सर्विसमैन नहीं कहा जाना चाहिए। याची सेना की शॉर्ट सर्विस कमीशन वाली पहली महिला अधिकारियों में से थीं। याचिका में कहा गया है महिलाओं के लिए सेना में भूमिकाएं खोलने में काफी प्रगति हुई है, लेकिन रक्षा सेवाओं में लैंगिक भाषा का निरंतर उपयोग एक महत्वपूर्ण, फिर भी आसानी से दूर होने वाली बाधा बनी हुई है।
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एक्स सर्विस मैन जेंडर से प्रभावित
तर्क दिया गया कि याची पुरुष नहीं है बल्कि एक महिला है, इसलिए याचिकाकर्ता या किसी अन्य महिला अधिकारी को एक्स सर्विसमैन कहने का कोई औचित्य नहीं बनता है। पूर्व सैनिकों को योजनाओं का लाभ देने के लिए बनाए गए एक्स सर्विसमैन शब्द जेंडर से प्रभावित है और ऐसे में जो नया शब्द अपनाया जाए वह जेंडर न्यूट्रल होना चाहिए। याचिका पर केंद्र सरकार की ओर से बताया गया कि अब एक्स सर्विसमैन शब्द को बदल कर एक्स सर्विस पर्सोनल करने पर विचार किया जा रहा है। इस संबंध में जल्द निर्णय ले लिया जाएगा।