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    BBMB Water Release: बीबीएमबी आज छोड़ेगा हरियाणा के हक का पानी, एक साल का कोटा भी होगा तय

    Updated: Wed, 21 May 2025 10:30 AM (IST)

    भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड (बीबीएमबी) द्वारा पंजाब हरियाणा और राजस्थान के लिए 21 मई को पानी जारी (BBMB Water Release) किया जाएगा। हरियाणा 8500 क्यूसेक पानी की मांग कर रहा है जिसका पंजाब विरोध कर रहा है। बीबीएमबी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। हरियाणा सरकार ने पंजाब पर एसवाईएल नहर निर्माण के आदेशों की अवहेलना करने का आरोप लगाया है।

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    बीबीएमबी आज पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के लिए पानी रिलीज करेगा।

    जागरण टीम, चंडीगढ़। भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड (बीबीएमबी) की ओर से आज यानी 21 मई को पंजाब, हरियाणा व राजस्थान के लिए पानी रिलीज किया जाएगा। पंजाब के जल स्रोत विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने इसकी पुष्टि की है।

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    हरियाणा 23 अप्रैल से 8,500 क्यूसेक पानी की मांग कर रहा है। इस पर पंजाब सरकार का स्टैंड है कि ये डिमांड तय कोटे से अतिरिक्त है। ये भी तर्क है कि हरियाणा अपना कोटा मार्च महीने में ही समाप्त कर चुका है। हालांकि, बीबीएमबी इस तर्क से सहमत नहीं है। उसके पानी छोड़ने के फैसले के क्रियांव्यन को पंजाब सरकार ने जबरन रोक भी दिया था।

    बीबीएमबी ने हाईकोर्ट में दायर की थी याचिका

    इस पर बीबीएमबी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर दी थी। अब हरियाणा सरकार ने भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड (बीबीएमबी) के संचालन और जल वितरण को लेकर चल रहे विवाद में हरियाणा सरकार ने हाईकोर्ट में हलफनामा दायर कर पंजाब पर गंभीर आरोप लगाए है। पंजाब द्वारा एसवाईएल नहर निर्माण के आदेशों की लगातार अवहेलना का हवाला देते हुए हरियाणा ने इसे 'कानूनी प्रक्रिया की उपेक्षा' बताया है।

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    हरियाणा ने कहा कि यह केवल जल वितरण नहीं करने का मुद्दा नहीं, बल्कि प्रशासनिक व्यवस्था और विधि के शासन का उल्लंघन है। राज्य सरकार की तरफ से सिंचाई विभाग के मुख्य अभियंता एमएल राणा ने 27 पेज का विस्तृत हलफनामा हाईकोर्ट में दायर किया है। इस हलफनामे में पंजाब पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा गया है कि वह बीबीएमबी के वैधानिक कार्यों में भी जबरन हस्तक्षेप कर रहा है।

    हाईकोर्ट ने पंजाब को 22 तक अपना पक्ष रखने को कहा

    पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने मंगलवार को केंद्र सरकार, हरियाणा व भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (बीबीएमबी) द्वारा दायर जवाबों पर अपना पक्ष रखने के लिए पंजाब सरकार को बुधवार के लिए अंतिम अवसर दिया है। पंजाब सरकार द्वारा हाई कोर्ट में छह मई के आदेश को चुनौती दी गई है, जिसमें हरियाणा को जल संकट से निपटने के लिए अतिरिक्त पानी देने का आदेश दिया गया था।

    केंद्र, बीबीएमबी व हरियाणा सरकार ने अपने जवाबों में पंजाब के रवैये की आलोचना की है तथा जुर्माने के साथ पंजाब की याचिका खारिज करने का आग्रह किया है। चीफ जस्टिस शील नागू व जस्टिस सुमित गोयल की खंडपीठ ने एक दिन की मोहलत दी है। मामले की सुनवाई अब 22 मई को होगी।

    बांध पर पंजाब सरकार मनाएगी ‘फतेह दिवस’

    21 मई तक पानी न छोड़ने पर अड़ी आम आदमी पार्टी (आप) सरकार बुधवार को नंगल बांध पर फतेह दिवस मनाएगी, जिसमें मुख्यमंत्री भगवंत मान भी शामिल होंगे।

    पिछले दो सप्ताह से नंगल बांध पर धरना लगाकर बैठे आप कार्यकर्ताओं, जिनमें मंत्री हरजोत बैंस भी शामिल हैं, ने कहा कि हरियाणा अपने कोटे का पानी मार्च महीने में खर्च कर चुका है। अब अतिरिक्त पानी मांग रहा है जबकि उन्हें पीने के पानी की आपूर्ति के लिए पंजाब ने अपने हिस्से का 4,000 क्यूसेक पानी दिया है।

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