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    हरियाणा में विधानसभा चुनाव के बाद बढ़े साढ़े 4 लाख नए मतदाता, सूची से हटाए गए इन लोगों के नाम

    Updated: Thu, 24 Apr 2025 03:55 PM (IST)

    हरियाणा (Haryana Voter List) में विधानसभा चुनाव के बाद राज्य निर्वाचन विभाग ने 4.60 लाख से अधिक नए मतदाताओं को जोड़ा है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी पंकज अग्रवाल ने बताया कि मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने के लिए फार्म नंबर छह भरा जा सकता है। इसके अतिरिक्त मतदाता सूची से नाम हटाने या संशोधन के लिए भी आवेदन किया जा सकता है।

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    हरियाणा में विधानसभा चुनाव 2024 के बाद बढ़े 4.60 लाख नए मतदाता।

    राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। Haryana News: महाराष्ट्र और हरियाणा के विधानसभा चुनाव में गड़बड़ी के कांग्रेस के आरोपों के बीच राज्य निर्वाचन विभाग ने युवाओं के नए वोट बनाने की प्रक्रिया आरंभ कर दी है।

    हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी पंकज अग्रवाल ने मतदाता पहचान पत्र (नई वोट) बनवाने से वंचित युवाओं और लोगों से कहा है कि वे फार्म नंबर छह भरकर अपना वोट बनवा सकते हैं।

    वोट बनने के बाद संबंधित विधानसभा क्षेत्र की मतदाता सूची में उनका नाम दर्ज हो जाएगा। राज्य में पिछले साल अक्टूबर में हुए विधानसभा चुनाव के बाद से अब तक साढ़े चार लाख से अधिक नए मतदाता बनाए जा चुके हैं।

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    जोड़े गए 4 लाख 60 हजार 388 नए मतदाता

    पंकज अग्रवाल ने कहा है कि कोई भी मतदाता स्वयं के लिए या अन्य किसी भी अपात्र व्यक्ति, मतदाता का नाम मतदाता सूची से हटवाने के लिए फार्म नंबर सात भरकर आवेदन कर सकता है। मतदाता सूची में पहले से इंद्राज विवरण में संशोधन के लिए तथा स्थानांतरण होने पर फार्म नंबर आठ के माध्यम से आवेदन किया जा सकता है।

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    हरियाणा विधानसभा आम चुनाव 2024 के बाद 21 अप्रैल 2025 तक फोटोयुक्त मतदाता सूची में कुल 4 लाख 60 हजार 388 नए मतदाता जोड़े गए तथा मतदाता सूची से कुल 94 हजार 429 मतदाताओं के नाम स्थानांतरण व मृत्यु आदि के कारण हटाए गए हैं।

    15 दिन के अंदर की जा सकती है अपील

    मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि फार्म नंबर छह, सात और आठ निर्वाचक पंजीयन अधिकारी के द्वारा किए गए निर्णय के विरुद्ध 15 दिन के अंदर-अंदर अपील की जा सकती है।

    फार्म नंबर छह, सात और आठ पर लिए गए निर्णय के संबंध में हरियाणा राज्य में सेक्शन 24 ‘क’ लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के तहत प्रथम अपील उपायुक्त को तथा सेक्शन 24 ’ख’ लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के तहत कोई भी द्वितीय अपील मुख्य निर्वाचन अधिकारी हरियाणा को आज तक प्राप्त नहीं हुई है।

    इसका मतलब है कि राज्य में पूर्व में जितने भी वोट बने अथवा कटे, वह पूरी तरह से सही हैं और उन पर किसी को कोई आपत्ति नहीं है।

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