Bulldozer Action: हरियाणा के इस गांव में गरजा बुलडोजर, पांच एकड़ में बनी दो अवैध कॉलोनियां ध्वस्त
हरियाणा के पलवल में जिला नगर योजनाकार विभाग ने फाजलपुर और खजूरका गांव में पांच एकड़ में फैली अवैध कॉलोनियों को ध्वस्त कर दिया। शहरी क्षेत्र अधिनियम 1975 के तहत कमरों चारदीवारियों और सड़कों को तोड़ा गया। विभाग ने अवैध कॉलोनियों में प्लाट न खरीदने की चेतावनी दी है और कहा है कि अवैध निर्माण कभी भी गिराया जा सकता है।

जागरण संवाददाता, पलवल। जिला नगर योजनाकार विभाग की टीम ने फाजलपुर व खजूरका गांव में अवैध रूप से बनाई जा रही कॉलोनियों को ध्वस्त कर दिया है। विभाग ने पांच एकड़ में बनी दो अवैध कॉलोनियों के कमरे, चारदीवारी व सड़कें ध्वस्त कर दी।
इस दौरान जिला नगर योजनाकार अनिल मलिक व भारी पुलिस बल तैनात रहा। यह कार्रवाई शहरी क्षेत्र अधिनियम 1975 के तहत की गई।
लगाया गया चेतावनी बोर्ड
जिला नगर योजनाकार ने बताया कि विभाग द्वारा की जा रही कार्रवाई में और अधिक सख्ती बरती जाएगी ताकि अवैध कॉलोनियां काटने व उनमें निर्माण करने वालों के मंसूबे पूरे न हो सकें। सभी अवैध कॉलोनियों में जनता को जागरूक करने के लिए चेतावनी बोर्ड भी लगाए गए हैं।
जनता से अनुरोध है कि वे भू-माफिया के बहकावे में आकर अवैध कॉलोनियों में प्लाट न खरीदें तथा अपनी मेहनत की कमाई बर्बाद न करें, क्योंकि सरकार अवैध कालोनियों में किसी भी प्रकार की सुविधा नहीं देती है।
किसी भी अवैध कॉलोनियों में निर्माण करने से पहले सरकार से नियमानुसार अनुमति अवश्य लें। अवैध कालोनियों में किए गए निर्माण को अधिनियम के प्रावधानों के तहत कभी भी गिराया जा सकता है।
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