पत्नी की हत्या कर मूंगफली फैक्ट्री में छिपा दिया था शव, ढाई महीने बाद मिला कंकाल; अब कोर्ट ने सुनाया उम्रकैद की सजा
हरियाणा के हिसार में साल 2022 में एक मूंगफली फैक्ट्री में पत्नी की हत्या करने वाले आरोपी को आखिरकार कोर्ट ने सजा सुना दी है। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश निशांत शर्मा की अदालत ने बिहार के समस्तीपुर जिले के गांव निकासपुर के रहने वाले अनोज कुमार को उम्रकैद की सजा सुनाई है। अदालत ने आरोपी को 10 दिसंबर को दोषी करार दिया था।

जागरण संवाददाता, हिसार। हिसार में साल 2022 में मूंगफली की फैक्ट्री में पत्नी की हत्या करने वाले आरोपी को कोर्ट ने आखिरकार सजा सुना दिया है।
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश निशांत शर्मा की अदालत ने दोषी बिहार के समस्तीपुर जिले के गांव निकासपुर के रहने वाले अनोज कुमार को उम्रकैद की सजा सुनाई है।साथ ही दोषी पर 15 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया है। आरोपी ने सितंबर 2022 में मूंगफली की फैक्ट्री में अपनी पत्नी की हत्या कर दी थी।
हत्या के बाद मूंगफली के ढेर के नीचे दबा दिया था शव
अदालत ने अनोज को 10 दिसंबर को दोषी करार दिया था। दोषी ने अपनी पत्नी करीना की वर्ष 2022 में एक मूंगफली की फैक्ट्री में हत्या कर दी थी और शव को मूंगफली के ढेर के नीचे दबा दिया था।
मामले में 18 सितंबर 2022 को केस दर्ज किया गया था। अदालत में चले अभियोग के अनुसार मूल रूप से सातरोड के रहने वाले व हाल स्वास्तिक गैस गोदाम के पास रहने वाले शुभम तायल ने आजाद नगर थाना पुलिस को शिकायत दी थी।
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ढाई महीने बाद लगा था हत्या का पता
शुभम तायल ने पुलिस को बताया था कि उसने मियां वाली कॉलोनी में सज्जन कुमार से एक मूंगफली की फैक्ट्री दाना निकालने के लिए किराए पर ले रखी थी। इसमें अनोज कुमार पत्नी करीना व एक बच्चे के साथ रहता था।
ढाई माह पहले अनोज कुमार रात को बिना कुछ बताए फैक्ट्री को ताला लगाकर फरार हो गया था। इस फैक्ट्री में मूंगफली के छिलके रखे हुए थे और काम बंद किया हुआ था। 18 सितंबर की दोपहर तीन बजे राहुल व सुमित मूंगफली के छिलके कट्टों में भरने के लिए पहुंचे थे।
हत्या के बाद शव छिपाकर हो गया था फरार
उन्होंने छिलकों को कट्टे में डालना शुरू किया तो एक महिला का कंकाल मिला था। इसके बाद अपने स्तर पर जांच-पड़ताल में पाया कि अनोज कुमार अपनी पत्नी करीना की हत्या करके शव छिलकों में छिपाकर फरार हो गया था। पुलिस ने मौके पर जाकर कंकाल को कब्जे में लेकर जांच कर आरोपित को गिरफ्तार किया था।
हालांकि, लगभग दो साल बाद बिहार के समस्तीपुर जिले के गांव निकासपुर के रहने वाले आरोपी अनोज कुमार को अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। इसके अलावा उस पर कोर्ट ने 15 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
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