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    तीन नए कानूनों को लागू करने के लिए हरियाणा को मॉडल बनाने का टारगेट, 28 फरवरी तक का समय, DGP ने की हाई लेवल मीटिंग

    Updated: Mon, 16 Dec 2024 03:33 PM (IST)

    हरियाणा सरकार को केंद्र सरकार ने तीन नए कानूनों को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए एक मॉडल के रूप में विकसित करने का लक्ष्य दिया है। इन कानूनों में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) और भारतीय साक्षी अधिनियम (बीएसए) शामिल हैं। डीजीपी शत्रुजीत कपूर ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक कर इन कानूनों को लागू करने की कार्ययोजना पर चर्चा की।

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    उच्च स्तरीय बैठक करते हुए पुलिस महानिदेशक शत्रुजीत कपूर।

    राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने हरियाणा सरकार को तीन नये कानूनों को प्रभावी तरीके से लागू करने के लिए एक माडल के रूप में विकसित करने का लक्ष्य प्रदान किया है। 28 फरवरी तक इन तीनों नये कानूनों को हरियाणा में पूरी तरह से लागू किया जाना है।

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    इसे लेकर पुलिस महानिदेशक शत्रुजीत कपूर ने पुलिस आयुक्तों व पुलिस अधीक्षकों के साथ वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक की और नये कानूनों को प्रभावी तरीके से लागू करने की कार्ययोजना पर चर्चा की।

    संसद ने तीन नये आपराधिक कानून पारित किए हैं। भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) और भारतीय साक्षी अधिनियम (बीएसए) जो क्रमशः भारतीय दंड संहिता 1860, आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की जगह लेंगे।

    पुलिस महानिदेशक ने बैठक में अधिकारियों को इन कानूनों को लागू करने के लिए इस्तेमाल होने वाली ई-साक्ष्य एप व इनका इस्तेमाल करने के बारे में विस्तार से बताया।

    उन्होंने कहा कि ई-साक्ष्य एक बहुत अच्छी एप है, जिसके माध्यम से नये कानून में निहित प्रविधानों को प्रभावी तरीके से लागू किया जा सकता है। उन्होंने बैठक में केस डायरी माड्यूल तथा चांस रिकवरी व प्लेनड रिकवरी की वीडियोग्राफी के बारे में विस्तार से जानकारी दी।

    हरियाणा को नशा मुक्त बनाना पुलिस की बड़ी प्राथमिकता

    नये कानून से न्याय प्रणाली सुदृढ़ बनेगी और लोगों को त्वरित न्याय मिलेगा। तीन नये कानूनों को लागू करने के लिए सभी प्रकार के संसाधन हरियाणा पुलिस के पास उपलब्ध हैं और भविष्य में आवश्यकता अनुसार अधिक संसाधन उपलब्ध करवाए जाएंगे।

    पुलिस महानिदेशक ने तीन नये कानूनों को प्रभावी तरीके से लागू करने के साथ ही हिंसक अपराध नियंत्रण तथा नशा मुक्ति को लेकर वरिष्ठ अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए। कपूर ने कहा कि प्रदेश को नशा मुक्त बनाना हरियाणा पुलिस की बड़ी प्राथमिकताओं में शामिल है।

    गांवों अथवा वार्डों को नशामुक्त करने के लिए जरूरी है कि लोगों को नशे के दुष्प्रभावों के बारे में जानकारी देने के साथ-साथ इसकी तस्करी करने वालों पर शिकंजा कसा जाए। पुलिस अधीक्षक नशा बेचने वालों के खिलाफ सख्ती करें।

    प्रतिबंधित दवाओं की बिक्री करने वाले फार्मासिस्ट के खिलाफ कार्रवाई की जाए। पुलिस अधीक्षक दवा विक्रेताओं के साथ बैठकें करें और उन्हें इस बारे में कानूनी प्रविधानों की जानकारी दें।

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