थाने में नाबालिग लड़की ने कहा- दुष्कर्म हुआ, कोर्ट में बोली- मर्जी से हुआ
एक नाबालिग लड़की ने थाने में अपहरण व दुष्कर्म का मामला दर्ज कराया। उसे जब कोर्ट में पेश किया गया तो उसने कहा कि सबकुछ उसकी मर्जी से हुआ।
जेएनएन, हिसार। एक कालोनी से नाबालिग लड़की का अपहरण कर उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म होने की सूचना ने पुलिस के होश उड़ा दिए। इस मामले की जानकारी जुटाते हुए सदर थाना पुलिस कालोनी में जा पहुंची। वहां लड़की के परिजनों से पूछताछ करते हुए मां के बयान पर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी।
रविवार सुबह गहनता से जांच के लिए लड़की व उसके परिजनों को थाने में बुलाया गया। तब आरोपी पक्ष भी पहुंच गया। दिनभर हाई प्रोफाइल ड्रामा चलता रहा। लड़की व उसके परिजन उक्त बयान पर अडिग रहे। वहीं, दूसरा पक्ष मामले को झूठा बताकर खुद को निर्दोष साबित करने में लगा हुआ था। थाने में सारा दिन इसी मामले को लेकर गहमागहमी बनी रही।
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आखिरकार देर शाम को ड्यूटी मजिस्ट्रेट के सामने नाबालिग अपने बयानों से पलट गई। उसने कहा कि वह अपनी मर्जी से युवक के साथ गई थी। न उसका अपहरण और न सामूहिक दुष्कर्म। तब जाकर पुलिस और दूसरे पक्ष ने राहत की सांस ली। सदर थाना में पहुंचे नाबालिग के परिजनों बताया था कि रात को एक गाड़ी घर के बाहर आकर रुकी थी। उसमें कुछ युवक बैठे हुए थे। तब हॉर्न बजाने की आवाज सुनाई दी।
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लड़की घर से बाहर निकली तो कार सवारों ने उसे जबरन गाड़ी में बैठा लिया। फिर सुनसान जगह ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। रात करीब साढ़े 11 बजे वह घर पहुंची। महिला हेल्पलाइन नंबर पर कई बार फोन करके मामले से अवगत करवाया था। तब सदर थाना पुलिस जांच के लिए पहुंची थी। बाद में सभी को पूछताछ के लिए अगले दिन सुबह थाने में बळ्लाया गया था। रविवार को सदर थाना में हुई पूछताछ के बाद ही उल्ट निकला। उक्त आरोप निराधार साबित हुए।
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सदर थाना पुलिस ने नाबालिग लड़की के अपहरण होने की सूचना मिलने पर उसकी कालोनी में जाकर मामले की जानकारी जुटाई थी। तब पुलिस ने लड़की की मांग के बयान पर कुछ लोगों के खिलाफ बहला-फुसलाकर ले जाने का केस दर्ज किया था। जब लड़की देर रात को घर लौटी थी, तब परिवार ने गाड़ी सवार युवकों पर अपहरण व सामूहिक दुष्कर्म करने का आरोप जड़ दिया था।
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एसएचओ देवेंद्र नैन का कहना है कि रविवार सुबह थाना में दोनों पक्षों से पूछताछ के सभी आरोप झूठे साबित हुए। अपहरण व सामूहिक दुष्कर्म का नहीं है। लड़की अपनी मर्जी से गई थी। उसने मजिस्ट्रेट के सामने उक्त आरोपों को गलत ठहराया है।
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