कोरोना के चलते स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी की थी रद्द, अब उपभोक्ता को देने होंगे 50 हजार रुपये
उपभोक्ता आयोग ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद कंपनी को बीमा पालिसी वापस से शुरू करने के साथ ही उपभोक्ता को 50 हजार रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया ह ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। कोरोना टेस्ट बीमा पॉलिसी में न होने के नाम पर बीमा पालिसी रद करने पर उपभोक्ता आयोग ने बीमा कंपनी को 50 हजार रुपये मुआवजा बीमा धारक को देने का आदेश दिया है।
इसके साथ ही बीमा कंपनी को आदेश दिया है कि वह रद हुई पॉलिसी को दोबारा से जोड़ दे। यह आदेश जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के प्रधान संजीव जिंदल ने दिया है।
जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने दिया आदेश
सेक्टर-50 मेफील्ड गार्डन निवासी सुनीता सिंह ने बताया कि उन्होंने मैक्स बूपा हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी से स्वास्थ्य बीमा लिया था। 12 मई 2020 को वह अस्पताल में भर्ती हुई थी। उनको बुखार और काेरोना के लक्षण थे।
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स्वास्थ्य बीमा को जोड़ने का भी दिया आदेश
बीमा कंपनी की तरफ से यह कहकर क्लेम रोक दिया गया कि कोरोना टेस्ट बीमा पॉलिसी में नहीं आता। उनकी तरफ से बार-बार कहने पर कंपनी ने क्लेम पास कर दिया ,लेकिन उनकी पॉलिसी को रद करते हुए कहा कि उन्होंने अपनी बीमारे के बारे में पहले से नहीं बताया था।
उपभोक्ता आयोग ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद कंपनी को बीमा पॉलिसी वापस से शुरू करने के साथ ही उपभोक्ता को 50 हजार रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है। इसके साथ ही कंपनी को कानूनी प्रक्रिया पर खर्च होने पर 11 हजार रुपये देने का आदेश दिया है।

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