प्लॉट मालिकों के लिए अच्छी खबर, अथॉरिटी चला रही नई स्कीम; भारी छूट पाने का मौका
हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण ने गुरुग्राम में विवादों से समाधान की ओर नाम से एक नई स्कीम शुरू की है। इस स्कीम के तहत रिहायशी कामर्शियल ग्रुप हाउसिंग और इंडस्ट्रियल कैटेगरी के 19 सेक्टरों के 437 प्लॉटधारकों को जमीन की बढ़ी हुई दरों में छूट का लाभ दिया जा रहा है। छूट की राशि करीब 183 करोड़ 52 लाख रुपये है।

जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण ने प्लॉटधारकों को गुड न्यूज दी है। प्राधिकरण ने विवादों से समाधान की ओर नाम से नई समझौता योजना इन दिनों चलाई हुई है, जिसका लाभ उठाकर प्लॉटधारक अपनी बकाया राशि को न्यूनतम दरों पर जमा करवा सकते हैं।
कब तक जमा करवा सकते हैं बकाया राशि?
इस योजना की आखिरी तारीख 14 मई 2025 निर्धारित की गई है। इसके अलावा ओसी सर्टिफिकेट लेने के लिए विभाग ने वन टाइम अर्पोच्युनिटी की एक और स्कीम भी लागू की हुई है।

जमीन की बढ़ी दरों में मिलेगी छूट
गुरुग्राम में हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण-2 की संपदा अधिकारी बेलिना राणा ने बताया कि विवादों से समाधान की ओर नाम से इस नई स्कीम में गुरुग्राम के रिहायशी, कामर्शियल, ग्रुप हाउसिंग व इंडस्ट्रियल कैटेगरी के 19 सेक्टरों के 437 प्लॉटधारकों को भूमि की बढ़ी हुई दरों में छूट का लाभ दिया गया है।
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इसकी राशि करीब 183 करोड़ 52 लाख रुपये की है। इनमें सेक्टर 27, 28, 30, 31, 31-32 ए, 32 39, 40, 42, 43, 45, 46, 51, 52, 54, 55, 55-56, 56 और 57 के प्लॉटधारक शामिल हैं।
उन्होंने कहा कि ये सभी प्लॉटधारक 14 मई 2025 तक अपनी बकाया राशि को दी गई छूट का लाभ उठाते हुए जमा करवा दें, इसके बाद उनको दोबारा से कोई और मौका नहीं मिलेगा।
ऑनलाइन शुरू की गई स्कीम
संपदा अधिकारी बेलिना ने बताया कि जमीन के रेट बढ़ाए जाने के कारण गुरुग्राम में एचएसवीपी के कई भूखंड मालिकों की ओर बकाया राशि है, जो कि जमा नहीं हुई है। इसी मामले के समाधान के लिए यह नई स्कीम ऑनलाइन शुरू की गई है।
ओसी सर्टिफिकेट लेने के लिए भी चलाई गई नई स्कीम
स्थानीय प्लॉटधारक अपनी प्रॉपर्टी की आईडी व पासवर्ड का प्रयोग करते हुए हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के पोर्टल पर आवेदन कर इस स्कीम का लाभ उठा सकते हैं। उन्होंने बताया कि एचएसवीपी के पोर्टल पर वन टाइम अर्पोच्युनिटी की एक और स्कीम भी है।
जिन रिहायशी, ग्रुप हाउसिंग या औद्योगिक प्लॉटधारकों ने बगैर ओसी सर्टिफिकेट लिए बिल्डिंग पर कब्जा ले लिया है, वे 31 मार्च 2025 तक इस स्कीम में शामिल हो सकते हैं। उनको ओसी सर्टिफिकेट जारी कर दिया जाएगा।

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