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    गुरुग्राम में ग्रुप हाउसिंग सोसायटी के आवंटी ले सकेंगे कंपलीशन सर्टिफिकेट, नोट करें आवेदन समेत अन्य डिटेल

    By Jagran NewsEdited By: JP Yadav
    Updated: Tue, 22 Nov 2022 07:31 PM (IST)

    Gurugram Group Housing Society हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (एचएसवीपी) के नियमों की घोषणा के बाद लोग कब्जा प्रमाणपत्र (कंपलीशन प्रमाणपत्र) लेने के लिए आवेदन करना शुरू कर देंगे। कंपलीशन प्रमाण पत्र लेने के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 31 दिसंबर है।

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    गुरुग्राम के आवंटियोें को देनी होगी अलग-अलग राशि।

    गुरुग्राम, जागरण संवाददाता। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (एचएसवीपी) ने अपने सभी रिहायशी, वाणिज्यिक, संस्थागत और ग्रुप हाउसिंग सोसायटी के आवंटियों को निर्माण के बाद कब्जा प्रमाणपत्र (कंपलीशन प्रमाणपत्र) लेने का अवसर दिया है। आवंटियों को अपने भवन का कंपलीशन प्रमाण पत्र लेने के लिए 31 दिसंबर 2022 तक क्षेत्रीय प्रशासक के कार्यालय में आवेदन करना होगा।

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    मिली जानकारी के अनुसार, क्षेत्रीय प्रशासक संबंधित आवेदनकर्ता पर बकाया राशि के भुगतान के बाद कंपलीशन प्रमाण पत्र जारी करेंगे। इसके लिए क्षेत्रीय प्रशासक और संपदाधिकारी स्वयं भवन का मौका मुआयना कर लिखित रिपोर्ट तैयार करेंगे।

    देनी होगी अलग-अलग राशि

    तय नियम के अनुसार, आवेदन के लिए आवंटियों को रिहायशी भवन के लिए 25 हजार रुपये, वाणिज्यिक के लिए 50 हजार रुपये और संस्थागत तथा ग्रुप हाउसिंग भवन के लिए एक लाख रुपये की राशि जमा करानी होगी। यह नीति 11 सितंबर 1987 के बाद के भवनों के लिए लागू होगी। मुख्य प्रशासक अजीत बालाजी जोशी ने यह आदेश 21 नवंबर 2022 काे जारी किया है।

    एक्सटेंशन फीस भी होगी माफ

    नई नीति के तहत आवेदक को यह प्रमाण देना होगा कि उसने मकान 2019 से पहले बनाया था या इसके बाद। यदि 2019 से पहले बनाया था तो उसका कंपलीशन 2019 की नीति के तहत दिया जाएगा। एक्सटेंशन फीस का निर्धारण भी भवन मालिक द्वारा उपलब्ध कराए प्रमाण के आधार पर होगा। निर्माण का प्रमाण देने पर उसके बाद लगी एक्सटेंशन फीस को माफ किया जाएगा।

    गुरुग्राम में बढ़ा फ्लोर एरिया रेशियो, नहीं होगी दिक्कत

    यहां पर बता दें कि अब भवन मालिकों को कंपलीशन लेने में इसलिए भी समस्या नहीं आएगी कि हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण ने फ्लोर एरिया रेशियो पहले से बढ़ा दिया है, इसलिए जिन्होंने पहले ज्यादा निर्माण के कारण कंपलीशन नहीं लिया था, उन्हें भी अब जुर्माना राशि (कंपाउंडिंग फीस) भरकर कंपलीशन मिल जाएगा।