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Gurugram: कुत्ते के हमले के मामले में पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने उपभोक्ता फोरम के आदेशों पर लगाया स्टे

घरेलू सहायिका को कुत्ते द्वारा काटने के मामले में उपभोक्ता फोरम द्वारा गुरुग्राम नगर निगम को दिए गए आदेशों पर पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने स्टे लगा दिया है। 15 नवंबर को कुत्तों की 11 प्रजातियों पर प्रतिबंध लगाने के मामले में एक याचिका दायर की गई थी।

By Jagran NewsEdited By: Abhi MalviyaPublished: Wed, 30 Nov 2022 09:47 PM (IST)Updated: Wed, 30 Nov 2022 09:47 PM (IST)
Gurugram: कुत्ते के हमले के मामले में पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने उपभोक्ता फोरम के आदेशों पर लगाया स्टे
कुत्ते द्वारा काटने के मामले में गुरुग्राम नगर निगम को दिए गए आदेशों पर लगा स्टे (सांकेतिक तस्वीर)

गुरुग्राम, संदीप रतन। घरेलू सहायिका को कुत्ते द्वारा काटने के मामले में उपभोक्ता फोरम द्वारा गुरुग्राम नगर निगम को दिए गए आदेशों पर पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने स्टे लगा दिया है। 15 नवंबर को कुत्तों की 11 प्रजातियों पर उपभोक्ता फोरम द्वारा प्रतिबंध लगाने के मामले में शिवानी दसमहापात्रा और समीर वर्मा द्वारा एक याचिका दायर की गई थी। जिस पर सुनवाई करते हुए 24 नवंबर को हाईकोर्ट ने स्टे लगाते हुए नगर निगम को निगमायुक्त रैंक के अधिकारी से शपथ पत्र देने के आदेश दिए हैं। स्टे के आदेशों की प्रति निगम अधिकारियों को बुधवार शाम मिली। मामले में आगामी सुनवाई 15 फरवरी 2023 को होगी।

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विदेशी नस्ल के कुत्तों की देनी होगी जानकारी 

हाईकोर्ट ने आदेशों में कहा है कि निगमायुक्त रैंक का अधिकारी शपथ में बताए कि रिहायशी क्षेत्रों में पालतू कुत्तों के रजिस्ट्रेशन को लेकर क्या कदम उठाए गए हैं। इसके अलावा शपथ पत्र में प्रतिबंधित विदेशी नस्ल के कुत्तों की जानकारी देनी होगी। कितने कुत्तों का रजिस्ट्रेशन किया गया, कितनी फीस ली गई, इसकी जानकारी शपथ पत्र में हाे। नगर निगम यह सुनिश्चित करे कि पालतू कुत्तों को घुमाते समय पट्टे से बंधा हुआ होना चाहिए। खुले में मल न करे या फिर इसे कुत्ता मालिक स्वयं उठाए। इस संबंध में नगर निगम पब्लिक नोटिस जारी करे। कुत्तों के बंध्याकरण और इस पर हुए खर्च, तीन वर्ष में कितने कुत्तों का टीकाकरण किया गया, यह भी शपथ पत्र में बताना होगा। पांच वर्ष में कुत्तों के काटने के केस की जानकारी मांगी गई है।

यह है मामला

बता दें कि 11 अगस्त को सिविल लाइंस क्षेत्र में एक घरेलू सहायिका मुन्नी को डोगो अर्जेंटीनो नस्ल (अर्जेंटीना देश की नस्ल का कुत्ता) के एक कुत्ते ने काट लिया था। घरेलू सहायिका की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज किया था।इसके अलावा सिविल लाइंस में ही रहने वाले एक एडवोकेट ने भी इस मामले में कोर्ट में केस दायर कर दिया। कोर्ट ने नगर निगम से रजिस्ट्रेशन नहीं होने तक कुत्ते को निगम के आधिपत्य में रखने के आदेश दिए थे। इसके साथ ही कोर्ट ने कुत्ते का चेकअप प्राइवेट चिकित्सक से न करवाकर स्टेट एजेंसी से कराने के भी आदेश दिए थे। बाद में कुत्ते के मालिक ने निगम ने डोगो अर्जेंटीनो का लाइसेंस ले लिया, लेकिन पीड़िता मुन्नी ने उपभोक्ता फोरम में केस दायर कर दिया।

उपभोक्ता फोरम ने कुत्तों की 11 प्रजातियों को घरों में रखने पर प्रतिबंध लगाने के आदेश गुरुग्राम नगर निगम को दिए। इनमें अमेरिकन पिटबुल टेरियर्स, डोगो अर्जेंटीनो, राटविलर, नियापालिटन मेस्टिफ, बोइरबोइल, प्रेसा कनारियो, वोल्फ डाग, बैनडाग, अमेरिकन बुलडाग, फिला ब्रासिलेरो, केन कोरसो प्रजाति शामिल है। फोरम ने यह भी कहा है कि अगर इन प्रजाति के कुत्ताें के लाइसेंस अगर जारी किए गए तो उन्हें रद किया जाए। घरेलू सहायिका मुन्नी की तरफ से अदालत में पैरवी करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता संदीप सैनी का कहना है कि वे हाईकोर्ट में डाली गई याचिका में पार्टी बनने का विचार कर रहे हैं।

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