प्राइमटाइम इंफ्रा प्रोजेक्ट के निदेशकों और प्रमोटरों ने किया लाइसेंस शर्तों का उल्लंघन, दर्ज होगी एफआईआर
टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग ने प्राइमटाइम इंफ्रा प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के लिए लिखा पत्र। कंपनी पर लाइसेंस शर्तों का उल्लंघन करने का आरोप है। 2013 में पटौदी सेक्टर एक पर आवासीय कॉलोनी बनाने का लाइसेंस मिला था जिसे बाद में रद्द कर दिया गया। विभाग ने निर्माण कार्य रोक दिया है और सब-रजिस्ट्रार को रजिस्ट्री पर रोक लगाने के लिए पत्र लिखा है।

संवाद सहयोगी, नया गुरुग्राम। टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के जिला नगर योजनाकार इन्फोर्समेंट (डीटीपीई) ने प्राइमटाइम इंफ्रा प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई करते हुए एफआईआर दर्ज करने के लिए इन्फोर्समेंट थाने को पत्र लिखा है।
कंपनी पर लाइसेंस शर्तों, द्विपक्षीय समझौते और शहरी क्षेत्र विकास अधिनियम 1975 के प्रविधानों का उल्लंघन करने का आरोप है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार कंपनी को वर्ष 2013 में पटौदी सेक्टर एक में आवासीय काॅलोनी विकसित करने के लिए लाइसेंस नंबर 84 दिया गया था, लेकिन परियोजना समय पर पूरी नहीं हुई और शर्तों का पालन भी नहीं किया गया।
इस पर चार फरवरी 2025 को विभाग ने कंपनी का लाइसेंस निलंबित कर दिया था। डीटीपी कार्यालय की ओर से जारी पत्र में कहा गया है कि साइट पर निर्माण कार्य रोक दिया गया है और एक अधूरा भवन सील कर दिया गया है।
डीटीपीई ने साथ ही कालोनी से जुड़ी किसी भी तरह की बिक्री, रजिस्ट्री या पट्टा आदि न करने और इस संबंध में राजस्व रिकार्ड में रेड एंट्री दर्ज करने के लिए सब-रजिस्ट्रार पटौदी को पत्र लिखा है।
प्राइमटाइम इंफ्रा प्रोजेक्ट के निदेशकों और प्रमोटरों ने लाइसेंस शर्तों और समझौते का उल्लंघन किया है इसलिए उनके विरुद्ध एफआईआर दर्ज कर कानूनी कार्रवाई करने को लेकर इन्फोर्समेंट थाने को पत्र लिखा है।
- अमित मधोलिया, डीटीपीई, टाउन प्लानिंग
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