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    Gurugram News: मकानों पर चस्पा किए गए नोटिस, सिर्फ 15 दिन का अल्टीमेटम! आदेश से लोगों में मचा हड़कंप

    नया गुरुग्राम में डीएलएफ फेज-3 में अवैध निर्माणों पर कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। DLF फेज-तीन के 600 मकानों को रिस्टोर करने का आदेश जारी किया गया है। कारण बताओ नोटिस के बाद भी संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर यह कदम उठाया गया। व्यावसायिक गतिविधियों और नियमों के उल्लंघन पर सख्ती होगी। समय सीमा के भीतर बहाली नहीं करने पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी गई।

    By Aditya Raj Edited By: Kapil Kumar Updated: Mon, 17 Feb 2025 02:37 PM (IST)
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    डीएलएफ फेज-तीन में नियमों के उल्लंघन पर रीस्टोरेशन का आदेश चस्पा करती टाउन प्लानिंग की इन्फोर्समेंट टीम l जागरण

    संवाद सहयोगी जागरण, नया गुरुग्राम। नया गुरुग्राम में टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग की इन्फोर्समेंट शाखा ने डीएलएफ फेज-तीन के 600 मकानों को रिस्टोर करने का आदेश जारी कर दिया। इससे पहले इन मकानों को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए थे लेकिन निवासियों की तरफ से कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला। 

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    मकानों में जमकर अवैध निर्माण किया गया है। कई मकानों में व्यावसायिक गतिविधियों का संचालन भी किया जा रहा है। ऐसे में अब रेस्टोरेशन के आदेश दिए गए हैं। अगले सात से 15 दिन के भीतर इमारत को मूल उद्देश्य और नियमों के अनुरूप रिस्टोर नहीं किया गया तो आक्यूपेशन सर्टिफिकेट रद्द करने से लेकर सीलिंग करने, पानी सीवर काटने और तहसीलदार को पत्र लिखकर रजिस्ट्री समेत किसी भी प्रकार के पंजीकरण पर रोक लगवाने की सिफारिश की जाएगी।

    2500 से अधिक मकानों को नियमों के उल्लंघन करने पर नोटिस जारी

    बता दें कि अकेले डीएलएफ फेज-तीन में 2500 से अधिक मकानों को नियमों के उल्लंघन करने पर नोटिस जारी किए गए हैं। इनमें से 80 प्रतिशत से अधिक मकान केवल ईडब्ल्यूएस श्रेणी के 60 वर्ग गज के हैं, जिनमें सात से आठ मंजिल मकानों के निर्माण शामिल हैं। व्यावसायिक गतिविधियों का संचालन भी किया जा रहा है।

    भवन निर्माण नियमों का उल्लंघन किया गया

    500 से अधिक मकान जनरल श्रेणी के हैं, जिनमें भवन निर्माण नियमों का उल्लंघन किया गया है। इममें स्टिल्ट पार्किंग में कमरों का निर्माण, आगे पीछे खाली छोड़े जाने वाले एरिया में निर्माण, जाल लगाने, कट आउट भरने, छत पर अवैध निर्माण शामिल हैं।

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    इसके अलावा मुख्य रोड पर स्थित मकानों में पीजी, गेस्ट हाउस, शराब के ठेके का संचालन, रेस्तरां, जनरल स्टोर, कारपोरेट ऑफिस समेत विभिन्न प्रकार की गतिविधियां संचालित की जा रही हैं।

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    कार्रवाई पूरी करने का टारगेट रखा गया

    पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के आदेश के बाद अब विभाग की तरफ से मार्च के पहले सप्ताह तक सभी नोटिस वाली इमारतों को रेस्टोरेशन के आदेश जारी करने की कार्रवाई पूरी करने का टारगेट रखा गया है ताकि हाई कोर्ट के आदेश अनुसार दो माह के भीतर कार्रवाई पूरी हो सके।

    जिन इमारतों के कारण बताओ नोटिस के संतोषजनक जवाब नहीं मिले, उन्हें रेस्टोरेशन के आदेश जारी करने शुरू कर दिए गए हैं। अभी डीएलएफ फेज-तीन में 600 इमारतों को रेस्टोरेशन के आदेश जारी कर दिए गए हैं। यदि इमारत मालिक समय सीमा के भीतर इमारत को उसके मूल उद्देश्य के लिए रिस्टोर नहीं करते तो हाई कोर्ट के दिशा निर्देश और नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी।  - अमित मधोलिया, डीटीपीई, टाउन प्लानिंग