गुरुग्राम सेक्टर 53 में CNG पंप स्टेशन का प्रस्ताव रद, एचएसवीपी का आदेश
गुरुग्राम के सेक्टर 53 में गोल्फ कोर्स रोड पर प्रस्तावित सीएनजी पंप स्टेशन को लेकर विरोध के बाद एचएसवीपी ने निर्माण रद्द कर दिया है। भूमि का कब्जा वापस ले लिया गया है और हरियाणा सिटी गैस लिमिटेड को निर्माण स्थल से हटने का आदेश दिया गया है। निवासियों ने सुरक्षा कारणों से विरोध किया था जिसके बाद उच्च न्यायालय ने सरकार से जवाब मांगा था।

जागरण संवाददाता, नया गुरुग्राम। सेक्टर 53 स्थित गोल्फ कोर्स रोड पर पार्थेनाथ एग्जॉटिका सोसाइटी के पास प्रस्तावित सीएनजी पंप स्टेशन को लेकर चल रहे विरोध के बाद हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (एचएसवीपी) ने स्पष्ट आदेश जारी किए हैं।
संपदा अधिकारी-2 की ओर से जारी पत्र के अनुसार, भूमि का कब्जा और स्थल का सीमांकन वापस ले लिया गया है। एचएसवीपी ने हरियाणा सिटी गैस लिमिटेड को तत्काल प्रभाव से निर्माण स्थल से हटाने का निर्देश दिया है। ऐसा न करने पर विभाग स्वयं निर्माण हटा देगा। आदेश में इसे अत्यंत आवश्यक कार्रवाई बताया गया है।
यह सीएनजी स्टेशन सोसाइटी से मात्र 50 मीटर की दूरी पर प्रस्तावित था। सोसाइटी के निवासियों ने सुरक्षा संबंधी चिंताओं का हवाला देते हुए बार-बार विरोध किया और उच्च न्यायालय में अपील की।
पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने इस मामले में सरकार से जवाब मांगा, जिसके बाद एचएसवीपी ने यह फैसला लिया। मामले की अगली सुनवाई 15 अक्टूबर को उच्च न्यायालय में होगी।
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