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    चिंटेल्स पैराडिसो सोसायटी के तीन टावरों को खाली कराने का फैसला टला, स्ट्रक्चरल ऑडिट कमेटी लेगी अंतिम निर्णय

    चिंटेल्स पैराडिसो सोसायटी के टावर ए बी और सी को खाली कराने का फैसला फिलहाल टल गया है। सोसायटी के निवासियों और आरडब्ल्यूए की आपत्तियां सुनने के बाद ही इन टावरों को खाली कराने पर फैसला लिया जाएगा। बैठक में आरडब्ल्यूए ने कहा कि बिल्डर फ्लैट मालिकों से एग्रीमेंट करने का दबाव बना रहा है। जो लोग इस पर हस्ताक्षर नहीं कर रहे उन्हें किराया नहीं दिया जा रहा।

    By Aditya Raj Edited By: Sonu Suman Updated: Thu, 16 Jan 2025 11:31 PM (IST)
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    चिंटेल्स पैराडिसो सोसायटी टावर खाली कराने का फैसला टला, निवासियों की आपत्तियां होंगी दर्ज।

    संवाद सहयोगी, नया गुरुग्राम। सेक्टर 109 स्थित चिंटेल्स पैराडिसो सोसायटी के टावर ए, बी और सी टावर को खाली कराने का फैसला फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। इन टावरों को खाली करवाने से पहले सोसायटी के निवासियों और आरडब्ल्यूए की आपत्तियां लेने का निर्णय लिया गया है। इसे लेकर गुरुवार शाम को उपायुक्त अजय कुमार की अध्यक्षता में चिंटेल्स कमेटी की बैठक हुई थी।

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    इसके साथ ही बिल्डर प्रबंधन से जवाब तलब किया जाएगा। इसके बाद स्ट्रक्चरल ऑडिट कमेटी द्वारा इन टावरों को खाली कराने पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा। बैठक में आरडब्ल्यूए प्रतिनिधियों ने आरोप लगाया कि सुप्रीम कोर्ट ने सोसायटी के दोबारा निर्माण का आदेश दिया है, लेकिन बिल्डर फ्लैट मालिकों से एग्रीमेंट करने का दबाव बना रहा है। जो लोग इस करार पर हस्ताक्षर नहीं कर रहे उन्हें फ्लैट खाली करने के बावजूद किराया नहीं दिया जा रहा। करीब 40 परिवार इस कारण आर्थिक परेशानियों का सामना कर रहे हैं।

    आरडब्ल्यूए ने रखीं ये मांगें

    • ए और बी टावर को प्रीमियम टावर घोषित किया जाए
    • इन दोनों टावरों पर बिल्डर की 1000 रुपये प्रति वर्ग फीट निर्माण राशि की शर्त हटाई जाए
    • ए, बी और सी टावर का मौजूदा बाजार दर पर दोबारा मूल्यांकन किया जाए

    कानूनी आदेशों का हवाला

    बैठक में आरडब्ल्यूए ने दिल्ली, चेन्नई और गुरुग्राम की अदालतों के आदेशों की प्रतियां भी साझा कीं। इसमें बताया गया कि सेक्टर 37 डी स्थित एनबीसीसी ग्रीन व्यू सोसायटी के मामले में हरेरा ने आदेश दिया कि खाली फ्लैटों के किराए का भुगतान किया जाए। वहीं चेन्नई अदालत ने कंडम घोषित सोसायटी के पुनर्निर्माण में लाभ का हिस्सा निवासियों को देने का आदेश दिया। दिल्ली सिग्नेचर व्यू अपार्टमेंट मामले में भी फ्लैट खाली कराने के बाद से किराए के भुगतान के आदेश दिए गए।

    आगे की प्रक्रिया

    अधिकारियों ने आरडब्ल्यूए से आपत्तियां लिखित में जमा करने को कहा है। इन आपत्तियों पर बिल्डर से जवाब मांगा जाएगा। इसके बाद गठित कमेटी इन टावरों को खाली कराने पर निर्णय लेगी। बैठक में अतिरिक्त उपायुक्त हितेश कुमार मीणा, पीडब्ल्यूडी बीएंडआर के अधीक्षण अभियंता प्रवीण चौधरी, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग के डीटीपीई अमित मधोलिया और सोसायटी आरडब्ल्यूए के अध्यक्ष राकेश हुड्डा सहित अन्य सदस्य मौजूद थे। चिंटल इंडिया लिमिटेड की ओर से सीनियर वाइस प्रेसिडेंट जेएन यादव शामिल रहे।

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