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    Gurugram Prince Murder: प्रिंस हत्याकांड में आरोपित के खिलाफ आरोप तय, 20 फरवरी से होगी गवाही शुरू

    By Satyendra SinghEdited By: Shyamji Tiwari
    Updated: Tue, 24 Jan 2023 07:41 PM (IST)

    गुरुग्राम के चर्चित प्रिंस हत्याकांड में आरोप तय कर दिए गए हैं। कोर्ट ने 20 फरवरी से सीबीआई को गवाह पेश करने को कहा है। आरोपित पक्ष की ओर से कोर्ट में दलील दी गई थी कि उसे और समय दिया जाए।

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    प्रिंस हत्याकांड में आरोपित के विरुद्ध आरोप तय

    गुरुग्राम, जागरण संवाददाता। बहुचर्चित प्रिंस हत्याकांड में जिला अदालत (सेशन कोर्ट) ने मंगलवार को आरोप तय कर दिए। सीबीआई को 20 फरवरी से गवाह पेश करने के आदेश दिए हैं। सीबीआई ने इस मामले में चार्जशीट दाखिल करते समय 125 गवाह बनाए हैं।

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    आरोपित पक्ष ने मांगा और समय

    अदालत ने सोमवार को करीब 2.30 पर इस मामले की सुनवाई शुरू की। दो घंटे तक आरोपित पक्ष की तरफ से दलील दी गई कि उन्हें कुछ समय दिया जाए। इस केस से संबंधित सभी दस्तावेज अभी पूरी तरह से पढ़े नहीं गए हैं। अदालत ने आरोपित पक्ष की दलील सुनने के बाद कहा कि अब इसमें समय दिए जाने के लिए कुछ नहीं बचा है।

    अदालत ने कहा कि आरोपित भोलू पर हत्या करने के आरोप हैं। अब इस मामले में आरोप तय कर मुकदमा (ट्रायल) शुरू करना है। ट्रायल शुरू करने के मामले में कोई पक्ष रखना है तो रखें। आरोपित पक्ष ने ट्रायल शुरू करने के मामले में अपनी दलील नहीं दी। आरोपित पक्ष के अधिवक्ता ने कहा कि सुनवाई के दाैरान ही अपना पक्ष रखेंगे। जिसके बाद अदालत ने सीबीआइ को 20 फरवरी को गवाहों को पेश कर गवाही शुरू करने के निर्देश दिए हैं।

    घटना के वक्त आरोपित था नाबालिग

    बता दें कि यह मामला पहले जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड पहुंचा था। आरोपित को बालिग मान मामला चलाया जाए या नाबालिग माना जाए। घटना के वक्त आरोपित नाबालिग था। पीड़ित पक्ष तथा सीबीआई जघन्य हत्याकांड बता बालिग मान ट्रायल चलाने की मांग कर रही थी। चार साल तक यही नहीं तय हो सका।

    मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा। कोर्ट ने जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड को फैसला लेने के निर्देश दिए थे। जिसके बाद बोर्ड ने आरोपित की मानसिक हालत जानने के लिए मेडिकल बोर्ड का सहारा लिया था। बाद में बोर्ड ने फैसला सुनाया कि आरोपित को बालिग मान ट्रायल चलेगा। जिसके बाद मामला सेशन कोर्ट में पहुंचा।

    क्या है मामला

    आठ सितंबर 2017 को सोहना रोड स्थित एक स्कूल में एक छात्र प्रिंस की हत्या गला रेत कर कर दी गई थी। मामले में स्थानीय पुलिस ने स्कूल के ही बस सहायक को दोषी माना था। उसी दिन पुलिस ने बस सहायक को गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस की थ्योरी पर उसी समय से ही सवाल उठ रहे थे। पीड़ित पक्ष पुलिस की इस थ्योरी से संतुष्ट नहीं हुआ।

    इस मामले की जांच सीबीआई से कराने के लिए लगातार मांग उठती रही। 16 सितंबर 2017 को मामले की जांच सीबीआई को सौंपी गई। 22 सितंबर को पुलिस ने इस पूरे मामले की फाइल सीबीआई को सौंप दी। सीबीआई ने जांच के बाद सात नवंबर 2017 को पुलिस की थ्योरी के बिल्कुल पलट इस मामले में स्कूल के ही एक छात्र भोलू (अदालत का दिया नाम) को मासूम प्रिंस की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया।

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