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    गुरुग्राम में 89 लाख के टैक्स बकाया पर चार संपत्तियां सील, पहले ही जारी किए गए थे नोटिस

    Updated: Wed, 24 Dec 2025 05:03 PM (IST)

    गुरुग्राम नगर निगम ने जोन एक में चार संपत्तियों को 89 लाख रुपये से अधिक के प्रॉपर्टी टैक्स बकाया के कारण सील कर दिया। यह कार्रवाई टैक्स इंस्पेक्टर पंक ...और पढ़ें

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    डिफाल्टर प्रापर्टी को सील करने के लिए पहुंचे नगर निगम की टैक्स विंग के कर्मचारी। सौजन्य : निगम

    जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। नगर निगम गुरुग्राम की टीम ने मंगलवार को जोन एक में चार प्रॉपर्टी को सील किया। इन संपत्तियों पर कुल मिलाकर करीब 89 लाख रुपये से अधिक का प्रॉपर्टी टैक्स बकाया पाया गया।

    यह कार्रवाई टैक्स इंस्पेक्टर पंकज सलूजा के नेतृत्व में उनकी टीम द्वारा की गई। सील की गई प्रॉपर्टी सेक्टर-37 स्थित पेस सिटी-2, उद्योग विहार फेज-3 और सेक्टर-35 क्षेत्र में स्थित हैं। संबंधित प्रापर्टी पर 35 लाख 29 हजार 615 रुपए, 16 लाख 78 हजार 765 रुपए, 16,73,722 रुपए एवं 20 लाख 85 हजार 451 रुपए का प्रापर्टी टैक्स बकाया है।

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    नगर निगम अधिकारियों ने बताया कि इन सभी प्रापर्टी मालिकों को टैक्स भुगतान के लिए पहले ही नोटिस जारी किए जा चुके थे। इसके बावजूद जब तय समय सीमा में टैक्स का भुगतान नहीं किया गया, तो निगम को सीलिंग की कार्रवाई करनी पड़ी।

    निगमायुक्त प्रदीप दहिया ने कहा कि नगर निगम की आय का प्रमुख स्रोत प्रापर्टी टैक्स है और इससे ही शहर में स्वच्छता, सडक़, जलापूर्ति, स्ट्रीट लाइट और अन्य नागरिक सुविधाओं को बेहतर किया जाता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि टैक्स बकाया रखने वालों के विरुद्ध आगे भी इसी तरह की सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।

    निगमायुक्त ने सभी प्रापर्टी मालिकों से अपील की कि वे समय पर अपना प्रापर्टी टैक्स जमा करें, ताकि किसी भी प्रकार की दंडात्मक कार्रवाई से बचा जा सके।

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    उन्होंने यह भी कहा कि यदि बकाएदार स्वेच्छा से टैक्स का भुगतान करते हैं तो निगम की कार्रवाई से बचा जा सकता है, लेकिन लापरवाही बरतने वालों पर कानून के अनुसार सख्ती की जाएगी। आने वाले दिनों में अन्य जोनों में भी बकाया प्रॉपर्टी टैक्स की जांच कर सीलिंग अभियान को और तेज किया जाएगा।