छोटे पड़े कानून के हाथ, कैदी को 20 साल की सजा पर वो जेल में ही नहीं; ढूंढने में छूटे पुलिस के पसीने
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ज्योति लांबा की अदालत ने एक नशा तस्कर को 20 साल की सजा सुनाई है जो भगोड़ा घोषित हो चुका है। जमानत मिलने के बाद वह अदालत में पेश नहीं हुआ। अदालत ने उसके खिलाफ मामला दर्ज कर पुलिस को उसे गिरफ्तार करने के निर्देश दिए हैं। पुलिस अब उस नशा तस्कर की तलाश कर रही है।

प्रवीन कौशिक, फरीदाबाद। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ज्योति लांबा की अदालत ने 29 सितंबर को जिस नशा तस्कर 20 साल की सजा सुनाई है, वह भगोड़ा घोषित हो चुका है। उसे सजा तो सुना दी, लेकिन वह इसे भुगतने के लिए मौजूद नहीं है। इसलिए अदालत की ओर से उसके खिलाफ थाना आदर्श नगर में मामला दर्ज कराया गया है।
पुलिस को निर्देश दिए गए हैं कि उसे जल्द गिरफ्तार किया जाए। जिस दिन वह जेल में जाएगा, उसी दिन से उसकी सजा शुरू होगी। अब पुलिस उसकी तलाश कर रही है ताकि तस्कर अपनी 20 साल सजा काट सके। अदालत ने उस पर दो लाख रुपये जुर्माना भी किया है। यह मामला बल्लभगढ़ के आदर्श नगर थाने में 27 फरवरी 2023 को दर्ज हुआ था।
क्राइम ब्रांच सेक्टर-65 के एएसआई रोशन लाल को सूचना मिली थी कि बाईपास पर सेक्टर-62-64 के पास से एक तस्कर नशीला पदार्थ लेकर जाएगा। सूचना मिलने पर एएसआई अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंच गए।
थोड़ी देर बाद एक कार आई। इसे रोककर चालक से पूछताछ की गई। चालक ने अपना नाम मथुरा के कोयल गांव निवासी विनोद कुमार बताया। उसके पास 20 किलो गांजा बरामद किया गया। मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया गया था।
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