Haryana News: बेसमेंट में चल रहे ट्यूशन सेंटरों की खैर नहीं, नियमों का पालन न करने पर होगी कार्रवाई
हरियाणा में बेसमेंट और अवैध इमारतों में चल रहे ट्यूशन सेंटरों पर अब सख्त कार्रवाई होगी। दिल्ली में हुई दुर्घटनाओं के बाद सरकार सख्त हुई है। शहरी स्थानीय निकाय विभाग नोडल एजेंसी के रूप में काम करेगा। शिक्षा विभाग नगर योजना विभाग और दमकल विभाग मिलकर नियम बनाएंगे। नियमों का पालन न करने वाले कोचिंग सेंटर बंद किए जाएंगे। इन्हें 15 दिनों में रिपोर्ट भेजने के निर्देश दिए गए हैं।
जागरण संवाददाता, बहादुरगढ़। प्रदेशभर में नियमों के खिलाफ बने भवनों व बेसमेंट में चल रहे कोचिंग व ट्यूशन सेंटरों पर अब कार्रवाई की तलवार लटक गई है।
दिल्ली के राजेंद्र नगर में पिछले साल तथा देशभर में अन्य स्थानों पर हुई दुर्घटनाओं से सबक लेते हुए प्रदेश सरकार के आदेश पर अब शहरी स्थानीय निकाय विभाग, नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग, शिक्षा विभाग व दमकल विभाग सभी मिलकर कार्रवाई करेंगे।
इन सभी विभागों के साथ आपसी तालमेल करके शहरी स्थानीय निकाय विभाग नोडल एजेंसी की तरह इसमें कार्रवाई करेगा।
विभाग के महानिदेशक की ओर से सभी नगर निगमों के आयुक्त और अन्य निकायों के कार्यकारी अधिकारी व सचिवों को पत्र लिखकर नियमों के खिलाफ बने भवनों व बेसमेंट में चल रहे कोचिंग व ट्यूशन सेंटरों की पहचान करके कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं।
15 दिन में रिपोर्ट भेजने के निर्देश
कार्रवाई रिपोर्ट 15 दिन में भेजने के भी निर्देश पत्र के माध्यम से दिए गए हैं। साथ ही इन सेंटरों के लिए ये विभाग अब मिलकर नियम व पॉलिसी भी बनाएंगे। उन्हीं नियमों की पालना करने वाले कोचिंग सेंटर को चलने दिया जाएगा, अन्यथा भविष्य में उसे बंद कर दिया जाएगा।
विभागों की बैठक में पता चला शिक्षा विभाग के पास कोचिंग सेंटरों पर कार्रवाई का नहीं कोई प्रविधानदरअसल, 22 जनवरी 2025 को कोचिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया वर्सिज केंद्र सरकार व अदर्स के नाम से दायर कोर्ट केस को लेकर शहरी स्थानीय निकाय विभाग, नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग, शिक्षा विभाग व दमकल विभाग के उच्चाधिकारियों की एक बैठक हुई थी।
इस नियम के तहत किया गया पंजीकृत
बैठक में शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव ने बताया था कि हरियाणा निजी कोचिंग संस्थानों का पंजीकरण एवं विनियमन अधिनियम 2024 केवल कोचिंग सेंटरों को पंजीकृत करने के उद्देश्य से अधिसूचित किया गया है, लेकिन इस अधिनियम में अवैध कोचिंग सेंटरों पर अंकुश लगाने के लिए कोई ठोस प्रविधान नहीं है।
शिक्षा विभाग के पास कोचिंग सेंटर के लिए भवन मानकों को परिभाषित करने में कोई विशेषज्ञता नहीं है। अन्य विभागों ने भी विशेषत इन सेंटरों पर कार्रवाई को लेकर किसी विशेष प्रविधान व नियम न होने की बात संज्ञान में लाई थी। इस तरह इस बैठक में कोचिंग व ट्यूशन सेंटरों पर कार्रवाई करने तथा उन्हें अनुमति देने के लिए विस्तार से चर्चा करके कई निर्णय लिए गए।
कोचिंग सेंटरों के लिए विभाग बनाएंगे नए नियम व मानदंड- शहरी स्थानीय निकाय को दमकल विभाग, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग तथा शिक्षा विभाग के बीच समन्वय के लिए नोडल विभाग की जिम्मेदारी दी गई।
शिक्षा विभाग निजी कोचिंग संस्थानों के बुनियादी ढांचे, सुरक्षा और विनियमन 2024 पर माडल नियमों और हरियाणा निजी कोचिंग संस्थानों के पंजीकरण और विनियमन अधिनियम 2024 के तहत दिशा-निर्देशों की जांच करेगा। इसके अलावा विभाग इसके प्रभावी कार्यान्वयन के लिए अधिनियम में संशोधन भी कर सकता है और इसकी कार्यान्वयन तिथि को अधिसूचित कर सकता है।
कोचिंग सेंटरों का पंजीकरण आरंभ करने के लिए आगामी कार्रवाई भी शिक्षा विभाग शुरू करेगा। नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, शहरी स्थानीय निकाय विभाग और शिक्षा विभाग के सहयोग से कोचिंग सेंटर के लिए मानदंड तैयार करेगा और इसे हरियाणा बिल्डिंग कोड 2017 में शामिल किया जाएगा।
क्या कहते हैं अधिकारी
बहादुरगढ़ नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी संजय रोहिल्ला ने कहा कि नियमों के खिलाफ बने भवनों में चल रहे कोचिंग व ट्यूशन सेंटरों पर कार्रवाई की जाएगी। उनकी पहचान के लिए अधिकारियों की कमेटी का गठन होगा। कार्रवाई रिपोर्ट विभाग मुख्यालय भेजी जाएगी।
मुख्यालय की ओर से इस दिशा में अन्य संबंधित विभागों के साथ मिलकर इन सेंटरों के संचालन को नए नियम व मानदंड भी बनाए जाएंगे। इसके बाद नियमों की अवहेलना करने वाले सेंटरों को नहीं चलने दिया जाएगा। यह सब निर्णय यहां पढ़ने वाले विद्यार्थियों की सुरक्षा की दिशा में लिए जा रहे हैं।
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