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    Haryana News: पांच विधायकों की सदस्यता रद्द करने के मामले में 12 अक्टूबर को हाई कोर्ट में होगी सुनवाई

    By Jagran NewsEdited By: Rajat Mourya
    Updated: Sat, 12 Aug 2023 03:33 PM (IST)

    हरियाणा के पांच विधायकों की सदस्यता रद्द करने के मामले में पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में 12 अक्टूबर को सुनवाई होगी। इस मामले में इनेलो नेता अभय चौटाला अपना जवाब पहले की दायर कर चुके हैं। उन्होंने नैना चौटाला व अन्य की सदस्यता रद्द करने के फैसले को सही ठहराया गया है। वहीं अब इस पूरे मामले में 12 अक्टूबर को हाई कोर्ट में सुनवाई होगी।

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    पांच विधायकों की सदस्यता रद्द करने के मामले में 12 अक्टूबर को हाई कोर्ट में होगी सुनवाई

    चंडीगढ़, राज्य ब्यूरो। पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने जेजेपी नेता नैना चौटाला व अन्य तीन की हरियाणा विधानसभा के स्पीकर द्वारा उनकी सदस्यता रद्द करने के खिलाफ याचिका पर बहस 12 अक्टूबर को तय की है। इस मामले में अभय चौटाला की तरफ से दायर जवाब दायर कर नैना चौटाला व अन्य की सदस्यता रद्द करने के फैसले को सही ठहराया गया है।

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    तेरहवीं विधानसभा में नैना चौटाला ने स्पीकर द्वारा उनकी सदस्यता रद्द करने दी है। याचिका में आरोप लगाया गया कि विधानसभा अध्यक्ष ने मीडिया रिपोर्ट के आधार पर अपना फैसला सुनाया है। इन विधायकों ने विधानसभा अध्यक्ष को अपना इस्तीफा सौंपा था। इसके बाद इनेलो के वरिष्ठ नेता अभय सिंह चौटाला ने दल-बदल कानून के तहत इन विधायकों को अयोग्य ठहराए जाने की मांग की थी।

    किन विधायकों की गई थी सदस्यता?

    इन विधायकों में नैना चौटाला भी शामिल थी, जो जननायक जनता पार्टी (जजपा) के नेता दुष्यंत चौटाला की मां हैं। इसके अलावा, राजदीप फौगाट, अनूप धानक, पिरथी नंबरदार और नसीम अहमद को स्पीकर द्वारा अयोग्य करार दिया गया था।

    बता दें कि पहले ये सभी इनेलो के विधायक थे, लेकिन बाद में इनमें से चार ने जेजेपी और एक ने कांग्रेस ज्वाइन कर ली थी। तत्कालीन हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष कंवरपाल गुर्जर ने एक शिकायत पर चार विधायकों को अयोग्य करार दिया था।