GST घोटाला: अंबाला में 568 कारोबारियों पर अरबों का जुर्माना, फर्जी तरीके से सरकार के लगाते थे चूना
हरियाणा के अंबाला में जीएसटी घोटाले (GST Scam in Haryana) का खुलासा हुआ है जिसमें कई नामी फर्मों पर करोड़ों रुपये का जुर्माना लगाया गया है। इन फर्मों ने फर्जी खरीद-फरोख्त करके सरकार से इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) का लाभ उठाया। जीएसटी विभाग ने 568 फर्मों को नोटिस जारी किए थे और उनके जवाबों से असंतुष्ट होकर जुर्माना लगाया है।

दीपक बहल, अंबाला। गुड्स एंड सर्विस टैक्स (जीएसटी) घोटाले में कई नामी फर्मों का कालाधंधा सामने आया है। 568 कारोबारियों को जीएसटी विभाग ने नोटिस जारी किए थे और इनके जवाब से असंतुष्ट होकर सभी पर अरबों रुपयों का जुर्माना लगा दिया गया है। पंचकूला स्थित जीएसटी कार्यालय से एडिशनल कमिश्नर ने इस संबंध में आठ सौ से अधिक पेज के दो अलग-अलग आदेश जारी किए।
14 करोड़ रुपये तक का लगाया गया जुर्माना
एक-एक फर्म पर चौदह करोड़ रुपये तक का जुर्माना लगाया गया है। इन फर्मों ने महज कागजों में ही खरीद फरोख्त करके सरकार से करोड़ों रुपयों का इनपुट टैक्स क्रेडिट (आइटीसी) ले लिया है।
खास बात यह है कि इन फर्मों में अंबाला की विश्व विख्यात साइंस इंडस्ट्री की नामी फर्मों के अलावा अन्य कारोबारी शामिल हैं। जिस क्षेत्र की यह फर्में हैं, उसके अलावा अन्य कार्यों (साइंस उपकरणों के अलावा) की खरीद फरोख्त में यह खेल किया गया।
अब इस तरह से सामने आया है घोटाला
अब जीएसटी विभाग द्वारा 568 फर्मों का खुलासा किया गया है, जिन्होंने अरबों रुपयों का आईटीसी सरकार से हासिल किया। इस में सामने आया है कि एक ही परिवार में अलग-अलग सदस्यों के नाम से तीन-चार फर्में रजिस्टर्ड शुरू कर दी गईं।
इन्हीं फर्मों में खरीद-फरोख्त का खेल किया गया और करोड़ों का आइटीसी सरकार से ले लिया। एक फर्म द्वारा सामान की फर्जी खरीद दिखाई जाती, जबकि अन्य फर्मों को सामान बेचा हुआ दिखा दिया जाता। जो फर्म जिस कार्य में काम कर रही थे, उससे अलग प्रोडक्ट की खरीद दिखाकर यह सारा खेल किया गया।
इस सारे फर्जीवाड़े में इन फर्मों की बैंक डिटेल को भी खंगाला गया। जिन फर्मों को नोटिस जारी किया गया था, उन्होंने जवाब भी दिया, लेकिन जवाब से असंतुष्ट होकर विभाग ने इन सभी पर करोड़ों रुपयों का जुर्माना ठोक दिया है।
हरियाणा में आया था 1118 करोड़ का घोटाला
केंद्र सरकार द्वारा देश भर में जीएसटी साल 2017 में लागू किया गया था। इसके लागू होने के बाद विभिन्न राज्यों में फर्जी इनपुट क्रेडिट टैक्स बनाने के मामले सामने आए थे।
हरियाणा की बसत करे तो पहले करीब 1182 करोड़ रुपये का आइटीसी घोटाला उजागर हो चुका था, जबकि इसमें से कुछ रिकवरी भी हुई थी।
बाद में अभियान चलाया गया, जिसमें तीन वर्गों में फर्मों की लिस्ट भी बनाई गई थी। इन लिस्टों को अन्य राज्यों से साझा भी किया गया, जबकि फिजिकली भी इनको चेक किया गया था।
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21 दिनों में वेरिफिकेशन का नंबर भी बनाया
फर्जी फर्म बनाकर आइटीसी लेने वालों पर शिकंजा कसने के लिए फिजिकल वेरिफिकेशन का नियम भी बनाया गया। पहले जहां कागजातों के आधार पर जीएसटी नंबर जारी कर दिया जाता था, वहीं ऐसे मामले सामने आने लगे, जहां यह फर्म मौजूद ही नहीं होती थी।
कागजों मं यह फर्में जीवित रहतीं। इन में कागजात भी दूसरे लोगों के इस्तेमा किए गए थे। इसके बाद नियम बनाया गया कि जीएसटी नंबर अप्लाई करने वाले व्यक्ति के ऑफिस सहित अन्य वेरिफिकेशन फिजिकली जाकर वेरिफाई करनी हैं।
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