गुजरात में ट्रैफिक पुलिस ने किया विशेष स्क्वार्ड का गठन, प्रतिदिन हो रही है 20 लाख की वसूली
गुजरात में ट्रैफिक पुलिस विशेष स्क्वार्ड का गठन कर प्रतिदिन 20 लाख रुपये जुर्माना वसूल रही है जुर्मान न अदा करने पर वाहन जमा कर लिया जाता है।
अहमदाबाद, जेएनएन। केन्द्र सरकार ने देश में वाहन दुर्घटना को रोकने के लिए परिवहन नियम भंग करने पर जुर्माना राशि दस गुना कर उस पर पहली सितम्बर से अमल भी शुरु कर दिया है। गुजरात सरकार इस पर संशोधन के फिराक में है। इस अनिर्णित हालात में राज्य के वाहन चालक मेमो मिलने के बाद भी जुर्माना अदा करने में असमर्थ है, उनका वाहन तीन दिनों से पुलिस कस्टडी में है। वहीं ई-मेमो के बाद जुर्माना वसूलने में असफल ट्रैफिक पुलिस स्थल पर ही जुर्माना वसूलने और अदायगी न होने पर वाहन जमा करवा रही है। इसके ट्रैफिक पुलिस ने विशेष स्क्वार्ड का गठन किया है, जो प्रतिदिन तकरीबन 20 लाख रुपये की वसूली कर रहा है।
ई मेमो भेजकर जुर्माना वसूलना
अहमदाबाद ट्रैफिक पुलिस ने ट्रैफिक नियमों का भंग करने वाले वाहन चालकों के घर ई मेमो भेजकर जुर्माना वसूलने का निर्णय किया। इसे 2015 से शुरु किया गया। ट्रैफिक नियमों का उल्लघंन करने वाले चालकों के घर ई मेमो भेज कर जुर्माना वसूल करने को कहा गया था। वाहन चालक ई मेमो की रकम सम्बंधित पुलिस थानों में जमा करवा सकता था। किन्तु 2015 से 2019 तक के चार वर्ष कुल 50 करोड़ रुपये बकाया हो गया। लोगों ने जुर्माना रकम की अदायगी नहीं की।
जुर्माना न देने पर वाहन जब्त
अब इसकी अदायगी के लिए ट्रैफिक पुलिस ने अहमदाबाद शहर के लिए दो अलग-अलग एप्लीकेशन दी है जो वाहन नम्बर के साथ ही जुर्माना रकम सहित विविध तथ्यों की जानकारी उपलब्ध करवा देता है। यदि वाहन चालक स्थल पर ही जुर्माना की अदायगी नहीं करता तो उसका वाहन जब्त कर लिया जाता है। ट्रैफिक पुलिस अहमदाबाद शहर से प्रतिदिन दो लाख रुपये वसूल रही है। ट्रैफिक डीसीपी तेजस पटेल ने बताया कि अब तो एचएसआरपी (हाई सिक्यूरिटी नंबर प्लेट) विहीन वाहन चालकों से पहली सितंबर से जुर्माना वसूल करने की कार्यवाही शुरु कर दी गयी है।
अब सुनामी से पहले मिल जाएगी चेतावनी, गुजरात सरकार लगायेगी ये खास सिस्टम
आधुनिकता का बेजोड़ नमूना 'गरवी गुजरात भवन', जानें क्या हैं इसकी खूबियां