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    Thug Life की तुरंत सुनवाई की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने किया खारिज, याचिकाकर्ताओं को दे दी बड़ी सलाह

    Updated: Mon, 09 Jun 2025 07:17 PM (IST)

    कमल हसन (Kamal Haasan) की फिल्म ठग लाइफ सिनेमाघरों में 5 जून को रिलीज हुई। कर्नाटक में फिल्म रिलीज नहीं हो पाई। ऐसा फिल्म के खिलाफ चल रहा विरोध के कारण हुआ। कमल हसन की टिप्पणी के बाद लोगों ने उनकी मूवी का विरोध करना शुरू कर दिया। अब यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। आइए जानते हैं कि कोर्ट ने इस पर क्या कार्रवाई की।

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    ठग लाइफ फिल्म पर सुप्रीम कोर्ट ने की सुनवाई (Photo Credit- IMDb)

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। कमल हसन की फिल्म ठग लाइफ (Thug Life) सिनेमाघरों में 5 जून को रिलीज हुई। बड़े पर्दे पर दस्तक देने के बाद से फिल्म विवादों में घिरी हुई हैं। इस मूवी पर पूरा विवाद अभिनेता कमल हसन की एक टिप्पणी के बाद खड़ा हुआ। अब फिल्म से जुड़ा यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। हालांकि, कोर्ट ने इस पर तुरंत सनवाई की याचिका को खारिज कर दिया है। आइए इससे जुड़ा पूरा घटनाक्रम सिलसिलेवार ढंग से जानते हैं।

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    कमल हसन की फिल्म को कर्नाटक में लोगों के विरोध का सामना करना पड़ रहा है। 'द ठग लाइफ' फिल्म को लेकर कर्नाटक थिएटर एसोशिएशन ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। याचिकाकर्ताओं ने सिनेमाघरों के बाहर सुरक्षा का इंतजाम करने की मांग की। ऐसा उन्होंने फिल्म की स्क्रीनिंग का विरोध करने वाले लोगों की धमकियों के कारण किया। इस मामले पर तत्काल सुनवाई की याचिका दायक की गई थी, लेकिन वकील की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने मामले पर शुक्रवार को सुनवाई करने के लिए मंजूरी दी।

    याचिकाकर्ताओं ने कोर्ट में क्या कुछ कहा?

    न्यूज 18 की रिपोर्ट के मुताबिक, सोमवार को जस्टिस पीके मिश्रा और जस्टिस मनमोहन की पीठ ने कनार्टक थिएटर एसोशिएशन की याचिका पर सुनवाई की। याचिकाकर्ताओं के वकील ने कोर्ट में दलील रखी कि आसामाजिक तत्वों ने सिनेमाघरों में आग लगाने की धमकियां दी हैं। उनका कहना है कि थिएटर में यह तमिल फिल्म गलती से भी दिखाई गई, तो सिनेमाघरों को आग की लपटों में झोंक दिया जाएगा। ऐसे में जरूरी है कि सुप्रीम कोर्ट हमारी याचिका पर सुनवाई करें।

    Photo Credit- IMDb

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    वकील ने इस बात पर जोर दिया कि अगर सिनेमाघरों में फिल्म रिलीज हुई, तो आगजनी का खतरा साफतौर पर नजर आ रहा है। इसके जवाब में जज ने याचिका खारिज करते हुए कहा, अगर आपको इस बात का डर है कि थिएटर में आग लग जाएगी, तो आग बुझाने के तमाम उपकरणों को तैयार रखें। उन्होंने याचिकाकर्ताओं को सलाह दी कि मामले में हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाएं। इसके जवाब में वकील ने दलील दी कि वहां से उन्हें कोई राहत नहीं मिली। इसके बाद कोर्ट शुक्रवार को सुनवाई के लिए राजी हुई।

    Photo Credit- IMDb

    कमल हसन ने की थी ऐसी टिप्पणी

    ठग लाइफ फिल्म पूरे भारत में 5 जून को रिलीज हुई, लेकिन इसे कर्नाटक में सिनेमाघरों में नहीं उतारा गया। इस फिल्म को लेकर विवाद कमल हसन की टिप्पणी के कारण हो रहा है। दरअसल, उन्होंने कन्नड भाषा को लेकर कहा था कि यह तमिल भाषा से निकली है। इसके बाद कर्नाटक में अभिनेता का विरोध शुरू हो गया था और हाई कोर्ट ने कमल हसन से अपने बयान के लिए माफी मांगने के लिए भी कहा था। फिलहाल इस बात की कोई साफ संभावना नजर नहीं आ रही है कि फिल्म को कर्नाटक में कब रिलीज किया जाएगा।

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