Kamal Haasan की Thug Life को सुप्रीम कोर्ट से हरी झंडी, कर्नाटक बैन पर हाई कोर्ट की खिंचाई
Kamal Haasan की ठग लाइफ (Thug Life) रिलीज से पहले विवादों में घिर गई थी। उनके एक बयान के बाद कर्नाटक में फिल्म पर बैन की मांग उठी। मामला हाई कोर्ट पहुंचा लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अब मामले पर फैसला सुना दिया है। हाई कोर्ट पर भी बैन के लिए नोटिस जारी किया गया है।

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। Supreme Court On Thug Life Ban: सुप्रीम कोर्ट ने कमल हासन की तमिल फिल्म 'ठग लाइफ' पर कर्नाटक में लगे बैन को लेकर कर्नाटक हाई कोर्ट की कड़ी आलोचना की है। कोर्ट ने कहा कि भीड़ यह तय नहीं कर सकती कि कोई फिल्म रिलीज होगी या नहीं। यह मामला कमल हासन के कन्नड़ भाषा पर दिए बयान से शुरू हुआ था। आइए, इस खबर की पूरी डिटेल्स आसान हिंदी में जानते हैं।
सुप्रीम कोर्ट का सख्त रुख
17 जून 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक सरकार को ठग लाइफ की रिलीज पर लगे बैन को लेकर नोटिस जारी किया है। जस्टिस उज्जल भुइयां और जस्टिस मनमोहन की बेंच ने कहा, “कानून का राज होना चाहिए। कोई भीड़ या गुंडे यह तय नहीं कर सकते कि सिनेमाघरों में क्या दिखेगा।” कोर्ट ने कर्नाटक हाई कोर्ट के उस सुझाव की भी निंदा की, जिसमें कमल हासन से माफी मांगने को कहा गया था। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को अपने पास ट्रांसफर कर लिया और कर्नाटक सरकार से 24 घंटे में जवाब मांगा है।
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कैसे हुई थी विवाद की शुरुआत?
यह विवाद तब शुरू हुआ, जब कमल हासन ने ठग लाइफ के ऑडियो लॉन्च इवेंट में कहा, “कन्नड़ भाषा तमिल से जन्मी है।” इस बयान से कर्नाटक में भारी विरोध हुआ। प्रो-कन्नड़ संगठनों, जैसे कर्नाटक रक्षा वेदिके, ने इसे कन्नड़ भाषा का अपमान बताया और फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने की मांग की। कुछ संगठनों ने सिनेमाघरों को जलाने की धमकी तक दी। कर्नाटक फिल्म चैंबर ऑफ कॉमर्स (KFCC) ने भी फिल्म पर बैन लगाने का फैसला किया और कमल हासन से माफी की मांग की थी।
कमल हासन का जवाब
कमल हासन ने माफी मांगने से इनकार कर दिया। उन्होंने कर्नाटक फिल्म चैंबर को पत्र लिखकर कहा कि उनके बयान को गलत समझा गया। उन्होंने स्पष्ट किया, “मैं किसी भी भाषा का अपमान नहीं करना चाहता। मैं सभी भाषाओं का सम्मान करता हूं।” कमल हासन ने कहा कि अगर वे गलत हैं, तो माफी मांगने को तैयार हैं, लेकिन उन्हें लगता है कि उनका बयान गलत नहीं था। उन्होंने यह भी कहा कि वे लोकतंत्र और कानून में यकीन रखते हैं।
कर्नाटक हाई कोर्ट का रुख
कमल हासन की प्रोडक्शन कंपनी, राज कमल फिल्म्स इंटरनेशनल, ने कर्नाटक हाई कोर्ट में फिल्म की रिलीज और सिनेमाघरों की सुरक्षा के लिए याचिका दायर की थी। लेकिन हाई कोर्ट ने राहत देने से इनकार कर दिया और कमल हासन को माफी मांगने की सलाह दी। कोर्ट ने कहा, “आपने बयान दिया, अब उसे वापस लें। कर्नाटक में फिल्म से करोड़ों की कमाई हो सकती है, लेकिन अगर आप लोगों की भावनाओं की कद्र नहीं करते, तो कमाई छोड़ दें।”
'बयान के जवाब बयान से दिया जाए'
सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के इस रवैये पर सवाल उठाए हैं। कोर्ट ने कहा, “कोई बयान गलत है, तो उसका जवाब बयान से देना चाहिए, न कि सिनेमाघर जलाने की धमकी देकर।” कोर्ट ने यह भी कहा कि कर्नाटक के लोग कमल हासन के बयान से असहमत हो सकते हैं, लेकिन उनका मौलिक अधिकार सुरक्षित रहना चाहिए। ठग लाइफ को सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन (CBFC) से सर्टिफिकेट मिल चुका है, इसलिए इसे रिलीज होने से नहीं रोका जा सकता। कोर्ट ने कर्नाटक सरकार को निर्देश दिया कि फिल्म की स्क्रीनिंग सुनिश्चित की जाए।
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