Farhan Akhtar को ड्राइवर ने लगाया लाखों का चूना, मुंबई पुलिस ने दर्ज किया केस
Farhan Akhtar की मां हनी ईरानी के साथ लाखों रुपये की धोखाधड़ी हुई है। उनके ड्राइवर नरेश सिंह और बांद्रा झील के पास एक पेट्रोल पंप के कर्मचारी अरुण सिंह पर आरोप है। दोनों ने मिलकर फरहान अख्तर के नाम पर जारी ईंधन कार्ड का दुरुपयोग किया और बिना ईंधन भरे पैसे निकाल लिए।

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। मुंबई पुलिस ने फिल्म एक्टर फरहान अख्तर की मां हनी ईरानी के ड्राइवर नरेश सिंह (35) और बांद्रा झील के पास एक पेट्रोल पंप के कर्मचारी अरुण सिंह (52) के खिलाफ 12 लाख रुपये की धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है। आरोपों में फरहान अख्तर के नाम पर बने ईंधन कार्ड का दुरुपयोग करके ईंधन खरीदने के बजाय पैसे निकालने का आरोप है।
घोटाले का खुलासा
यह धोखाधड़ी तब सामने आई जब हनी ईरानी की मैनेजर दीया भाटिया ने ईंधन उपयोग रिकॉर्ड में कुछ गड़बड़ देखीं। 35 लीटर के ईंधन टैंक वाले एक वाहन में 62 लीटर ईंधन भरा हुआ दिखाया गया था और रिकॉर्ड में सात साल पहले बेची गई कार के लिए ईंधन की खरीदारी दिखाई गई थी। पूछताछ करने पर, नरेश सिंह जवाब नहीं दे पाया और उसने ईंधन भरवाने के लिए कार्ड का इस्तेमाल करने की बात स्वीकार की। आगे की जांच से पता चला कि उसने अख्तर के नाम पर जारी तीन अलग-अलग ईंधन कार्ड का इस्तेमाल किया था।
फोटो क्रेडिट- सोशल मीडिया
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हनी ईरानी की मैनेजर ने किया खुलासा
बांद्रा पुलिस स्टेशन में दर्ज एफआईआर (संख्या 1668/2025) के अनुसार, हनी ईरानी की मैनेजर दीया भाटिया ने 1 अक्टूबर, 2025 को शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में कहा गया है कि ड्राइवर नरेश रामविनोद सिंह ने पेट्रोल पंप के कर्मचारी अरुण अमर बहादुर सिंह के साथ मिलकर अप्रैल 2022 से सितंबर 2025 के बीच ईंधन कार्डों का धोखाधड़ी से दुरुपयोग किया।
पुलिस जांच में पता चला कि सिंह ने 2022 में फरहान अख्तर के पुराने ड्राइवर से कार्ड लिए थे। वह बांद्रा झील के पास एसवी रोड पेट्रोल पंप पर बिना ईंधन भराए कार्ड स्वाइप करता था। स्टेशन कर्मचारी, अरुण सिंह इसके बदले 1,000 रुपये से 1,500 रुपये के बीच एक स्वाइप के लिए नकद देता था, जिसमें से नरेश एक हिस्सा रखता था।
ड्राइवर ने कबूली हेराफेरी करने वाली बात
नरेश सिंह ने आखिर में हेराफेरी की बात कबूल कर ली। वह ईंधन की बढ़ी हुई मात्रा दर्ज करता और बिना ईंधन भरे ईंधन के लिए पैसे वसूलता था। जिससे दोनों पक्ष पैसे कमा लेते थे। इसमें उन वाहनों के लिए फर्जी लेनदेन भी शामिल थे जो अब हनी ईरानी के परिवार के नहीं हैं।
मुंबई पुलिस ने भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 316(2) (आपराधिक विश्वासघात), 318(4) और 3(5) के तहत मामला दर्ज किया है।
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