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    कौन है Dharmendra की पेंशन का हकदार, क्या हेमा मालिनी और प्रकाश कौर में होगा बंटवारा?

    Updated: Mon, 24 Nov 2025 04:24 PM (IST)

    Dharmendra death: दिग्गज एक्टर धर्मेंद्र ने 89 की उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया है। वे एक्टर होने के साथ-साथ निर्माता और पूर्व सांसद भी थे, ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर उनकी दोनों पत्नियों में से कौन उनकी पेंशन की हकदार होगी? आइए जानते हैं।

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    दोनों पत्नियों में से किसे मिलेगी धर्मेंद्र की पेंशन

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। हिंदी सिनेमा के दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र ने 24 नवंबर को दुनिया को अलविदा कह दिया है। वे एक शानदार कलाकार होने के साथ-साथ राज्यसभी के सांसद रह चुके थे। इसके साथ ही उन्होंने दो शादियां की थी, उनकी पहली पत्नी प्रकाश कौर थीं और दूसरी शादी उन्होंने हेमा मालिनी से की थी। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर उनकी पेंशन उनकी दोनों पत्नियों में से किसे मिलेगी।

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    जब किसी सांसद की दो पत्नियां हों तो उनके निधन के बाद सरकारी पेंशन दोनों में से किसे मिलेगी या कानूनी रूप से कौन इस पेंशन का हकदार होगा, आइए जानते हैं क्या कहते हैं नियम और किसे मिलेगी धर्मेंद्र की पेंशन।

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    क्या है पेंशन देने का नियम?

    पेंशन के नियम के मुताबिक पूर्व सांसद की पेंशन पर अधिकार उनकी कानूनी रूप विवाहित पत्नी को ही दिया जाता है। अगर कानून की नजर में कोई शादी मान्य नहीं होती तो पेंशन पर उसका अधिकार नहीं होगा। हालांकि धर्मेंद्र का मामला जटिल है क्योंकि उन्होंने दो शादी की, पहली शादी प्रकाश कौर से की जो उन्होंने हिंदु रीति-रिवाज से की वहीं जब उन्होंने हेमा मालिनी से दूसरी शादी की तब प्रकाश कौर को तलाक नहीं दिया था। बल्कि रिपोर्ट्स के मुताबिक अपना धर्म बदल दिया था।

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    दोनों पत्नियों में से कौन होगा हकदार?

    हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के तहत अगर कोई व्यक्ति एक पत्नी के जीवित रहते हुए और बिना तलाक लिए दूसरी शादी करता है तो उसे कानूनी रूप से मान्य नहीं माना जाता है। ऐसे में पेंशन का अधिकार पहली पत्नि को ही मिलता है, दूसरी पत्नि का इस पेंशन पर कोई अधिकार नहीं होता है।

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    इसीलिए कानून की दृष्टि से धर्मेंद्र की पहली पत्नि प्रकाश कौर ही अभिनेता की पेंशन की हकदार है, क्योंकि उनकी शादी हिंदू विवाह अधिनियम के तहत हुई और कभी भंग नहीं हुई यानि तलाक नहीं लिया गया। हालांकि धर्मेंद्र के मामले में दोनों ही शादियों को सामाजिक तौर पर स्वीकार किया गया है लेकिन इस परिस्थिति में प्रकाश कौर को ही इसका अधिकार इसलिए मिलेगा क्योंकि पहली शादी हिंदू विवाह अधिनियम के तहत हुई है और दूसरी शादी के लिए उन्हें तलाक नहीं दिया गया है।

    क्या कहता है बंटवारे का नियम

    सांसद की पेंशन से जुड़े CCS (सेंट्रल सिविल सर्विसेस) नियम के तहत यदि किसी व्यक्ति की कानूनी रूप से दो पत्नियां हैं तो पेंशन को 50-50 बांटा जाता है, हालांकि धर्मेंद्र के मामले में यह नियम भी लागू नहीं होता है क्योंकि कानूनी तौर पर प्रकाश कौर ही धर्मेंद्र की वैध पत्नी हैं माना गया है। क्योंकि जब पहली शादी हिंदू विवाह अधिनियम के तहत हुई हो और बिना तलाक लिए दूसरी शादी की गई हो तो वो दूसरी शादी कानूनी रूप से मान्य नहीं है (भले ही किसी ने दूसरी शादी के लिए धर्म परिवर्तन किया हो, जैसे की रिपोर्ट्स के मुताबिक धर्मेंद्र ने किया)। ऐसे मामले में भी पहली पत्नी ही पेंशन की हकदार है।

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