धोखाधड़ी मामले में बुरे फंसे Remo Dsouza और उनकी पत्नी, डांस ग्रुप का दावा- किया 12 करोड़ का घोटाला
कोरियोग्राफर और डायरेक्टर रेमो डिसूजा (Remo DSouza) और उनकी पत्नी लिजेल (Lizelle DSouza) एक बार कानूनी पचड़े में फंस गए हैं। हाल ही में रेमो और उनकी प ...और पढ़ें

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। एबीसीडी 2 और स्ट्रीट डांसर 3डी जैसी फिल्मों का निर्देशन कर चुके रेमो डिसूजा (Remo D'Souza) एक बार फिर मुश्किल में आ गए हैं। 8 साल पहले कोरियोग्राफर और निर्देशक पर धोखाधड़ी का मामला दर्ज हुआ था, जिस पर अभी तक सुनवाई हो रही है। अब उनके खिलाफ एक और केस दर्ज हो गया है।
रेमो डिसूजा पर हाल ही में फिर से धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया है। इस बार कानूनी पचड़े में उनकी पत्नी लिजेल डिसूजा (Lizelle D'Souza) भी फंस गई हैं। रेमो और लिजेल समेत 7 लोगों के खिलाफ मुंबई के मीरा रोड स्थित पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज की गई है।
कानूनी पचड़े में फंसे रेमो डिसूजा
महाराष्ट्र के ठाणे जिले में कोरियोग्राफर रेमो डिसूजा, उनकी पत्नी और पांच अन्य के खिलाफ डांस ट्रूप से 11.96 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी करने का मामला दर्ज किया गया है। पीटीआई के मुताबिक, एक अधिकारी ने बताया कि 26 साल की डांसर की शिकायत के आधार पर 16 अक्टूबर को मीरा रोड पुलिस स्टेशन में रेमो, उनकी पत्नी लिजेल और पांच अन्य के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 465 (जालसाजी), 420 (धोखाधड़ी) और अन्य संबंधित प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया।
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Remo D'Souza- Instagram
12 करोड़ की धोखाधड़ी का आरोप
FIR के मुताबिक, शिकायतकर्ता और उसके ग्रुप को 2018 से जुलाई 2024 के बीच कथित तौर पर धोखा दिया गया। उन्होंने कहा कि ग्रुप ने एक टेलीविजन शो में परफॉर्म किया था और जीत हासिल की थी। मगर 11.96 करोड़ रुपये की पुरस्कार राशि को ग्रुप में सही से नह आरोपियों ने कथित तौर पर ऐसा दिखावा किया जैसे कि ग्रुप उनका है और 11.96 करोड़ रुपये की पुरस्कार राशि मिलने वाली है।
Remo D'Souza- Instagram
रेमो डिसूजा और लिजेल के अलावा अन्य आरोपियों में ओमप्रकाश शंकर चौहान, रोहित जाधव, फ्रेम प्रोडक्शन कंपनी, विनोद राउत, एक पुलिसकर्मी और रमेश गुप्ता शामिल हैं। फिलहाल, पुलिस जांच पड़ताल में जुटी है।
पहले भी लगा धोखाधड़ी का आरोप
मालूम हो कि 8 साल पहले भी रेमो के खिलाफ FIR दर्ज हुआ था, जिसमें शिकायतकर्ता ने दावा किया था कि उन्होंने एक फिल्म बनाने के लिए उनसे 5 करोड़ रुपये लिए थे और 10 करोड़ रुपये देने का वादा किया था, लेकिन उन्होंने नहीं दिया। इसी साल अगस्त में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कोरियोग्राफर को राहत देने वाली याचिका को खारिज कर दिया था।

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