Asha Bhosale के पर्सनैलिटी राइट्स मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, सिंगर को मिली अस्थायी राहत
म्यूजिक इंडस्ट्री की दिग्गज गायिका आशा भोसले (Asha Bhosale) ने हाल ही में बॉम्बे हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था और अपने राइट्स की सुरक्षा के लिए याचिका दायर की थी। अब बॉम्बे हाई कोर्ट ने आशा भोसले की इस याचिका पर बड़ा फैसला सुनाया है। जानिए इस बारे में।

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। अपनी बेमिसाल गायकी से दशकों तक संगीत जगत पर राज करने वाली दिग्गज गायिका आशा भोसले (Asha Bhosale) को उनके पर्सनैलिटी राइट्स के उल्लंघन मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट से अस्थायी राहत मिली है। उच्च न्यायालय ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) प्लेटफॉर्म्स और अन्य संस्थाओं को बिना अनुमति के आशा भोसले की आवाज का क्लोन बनाने या उनकी छवि, नाम और व्यक्तित्व के अन्य पहलुओं का व्यावसायिक इस्तेमाल करने से रोक दिया है।
आशा भोसले ने हाल ही में पर्सनैलिटी राइट्स के मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। उन्होंने एक कंपनी समेत कई डिजिटल फ्लेटफॉर्म के खिलाफ एक याचिका कोर्ट में दायर की थी जिस पर हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है।
आशा भोसले के केस पर हाई कोर्ट का फैसला
बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक, जस्टिस आरिफ एस डॉ. ने कहा कि, पहली नज़र में किसी सेलिब्रिटी के निजी गुणों-जैसे उनका नाम, आवाज, तस्वीरें, कार्टून या उनकी छवि-का बिना अनुमति इस्तेमाल करना, उनके प्रचार और व्यक्तित्व अधिकारों का उल्लंघन है। कोर्ट ने कहा-
किसी भी व्यक्ति की आवाज को बिना उसकी अनुमति के किसी सेलिब्रिटी की आवाज में बदलने के लिए AI टूल उपलब्ध कराना सेलिब्रिटी के व्यक्तित्व अधिकारों का उल्लंघन होगा। ऐसे टूल सेलिब्रिटी की आवाज के बिना किसी के इस्तेमाल और उसमें छेड़छाड़ को बढ़ावा देते हैं जो उनकी निजी पहचान और सार्वजनिक छवि का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।
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इन कंपनियों के खिलाफ किया था केस
91 साल की आशा भोसले ने अपनी याचिका में अमेरिका स्थित दो AI प्लेटफॉर्म्स - माइक इंक (Mayk Inc) समेत कई ई-कॉमर्स साइटों और कुछ व्यक्तियों पर उनकी आवाज के क्लोन वर्जन बनाने का आरोप लगाया था। वहीं अमेजन सेलर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड और फ्लिपकार्ट इंटरनेट प्राइवेट लिमिटेड पर भी बिना अनुमति के गायिका की तस्वीर वाले पोस्टर का इस्तेमाल करने का आरोप लगा था। इसके अलावा उन्होंने कई बड़ी कंपनियों के खिलाफ शिकायत दर्ज की।
ऐश्वर्या राय बच्चन और अरिजीत सिंह के केस का हवाला देते हुए कोर्ट ने बिना अनुमति के सेलिब्रिटी की क्वालिटीज का इस्तेमाल करना पर्सनैलिटी राइट्स के खिलाफ माना है। मामले की अगली सुनवाई 13 अक्टूबर 2025 को निर्धारित की गई है।
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