सलमान को झटका, आर्म्स एक्ट मामले में पुनर्विचार याचिका खारिज
सलमान खान को हिट एंड रन मामले में मुंबई हाईकोर्ट से तो राहत मिल गर्इ, लेकिन जोधपुर सेशन्स कोर्ट से उन्हें तगड़ा झटका लगा। काले हिरण शिकार से जुड़े आर्म्स एक्ट मामले में पांच गवाह बुलाने की सलमान की पुनर्विचार याचिका को सेशन्स कोर्ट ने खारिज कर दिया। जिला न्यायालय
जयपुर। सलमान खान को हिट एंड रन मामले में मुंबई हाईकोर्ट से तो राहत मिल गर्इ, लेकिन जोधपुर सेशन्स कोर्ट से उन्हें तगड़ा झटका लगा। काले हिरण शिकार से जुड़े आर्म्स एक्ट मामले में पांच गवाह बुलाने की सलमान की पुनर्विचार याचिका को सेशन्स कोर्ट ने खारिज कर दिया। जिला न्यायालय इस याचिका को पहले ही खारिज कर चुका है। ऐसा माना जा रहा है कि अब सलमान राजस्थान हाई कोर्ट का रुख करेंगे।
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 सलमान के वकील की ओर से दलील दी गई कि पांचों गवाह से एक बार फिर से जिरह करना है। वहीं सरकारी वकील ने तर्क दिया कि इन सभी गवाहों के पूर्व में बयान दर्ज हो चुके हैं।
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ऐसे में नए सिरे से इनको बुलाने का कोई तुक नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि यह मामले को लंबा खींचने की चाल है। हिरण शिकार मामले में गिरफ्तारी के दौरान सलमान खान के पास ल अमेरिका निर्मित .32 बोर की रिवॉल्वर और .22 बोर की एक राइफल बरामद हुई थी।
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इन दोनों हथियारों की लाइसेंस अवधि 22 सितंबर, 1998 में समाप्त हो चुकी थी। इस बीच 27 सितंबर से 2 अक्टूबर, 1998 के बीच शिकार प्रस करण हो गया। इस कारण सलमान के खिलाफ हिरण शिकार के साथ ही आर्म्स एक्ट में भी मामला दर्ज किया गया।

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