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    उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2017: यशपाल आर्य की सभा में मारपीट, हवाई फायरिंग; दो पर मुकदमा

    By BhanuEdited By:
    Updated: Fri, 27 Jan 2017 10:02 AM (IST)

    उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2017 के लिए बाजपुर में भाजपा प्रत्याशी यशपाल आर्य की जनसभा में दो गुटों के बीच जमकर मारपीट हुई। हवाई फायरिंग के बाद मची भगदड़ में सात कार्यकर्ता घायल हुए।

    उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2017: यशपाल आर्य की सभा में मारपीट, हवाई फायरिंग; दो पर मुकदमा

    बाजपुर, उधमसिंह नगर [जेएनएन]: उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2017 के लिए बाजपुर में भाजपा प्रत्याशी यशपाल आर्य की जनसभा में कार्यकर्ताओं के दो गुटों के बीच जमकर मारपीट हुई। इस दौरान हवाई फायरिंग के बाद मची भगदड़ में सात कार्यकर्ता घायल हो गए। पुलिस ने इस मामले में दो मुकदमा दर्ज किया है।

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    जानकारी के मुताबिक हाल ही में कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल यशपाल आर्य ने आज सुबह एसडीएम कोर्ट में नामांकन पर्चा दाखिल कराया। इसके बाद उन्होंने सांसद भगत सिंह कोश्यारी की उपस्थिति में मंडी समिति में जनसभा की। यहां से आर्य को नामांकन के लिए दूसरा सेट दाखिल करने के लिए जुलूस के रूप में दोबारा एसडीएम कोर्ट जाना था।

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    सभा समाप्त होने के बाद कोश्यारी वहां से चले गए। इस बीच आर्य के साथ कांग्रेस छोड़कर आए पुराने कांग्रेसी कुलविंद्र सिंह की किसी बात को लेकर भाजपा नेता सुरेंद्र नाम धारी से विवाद हो गया। विवाद इतना बड़ा कि दो गुट आमने सामने हो गए।

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    आरोप है कि इसी बीच किसी ने मंच से हवाई फायरिंग कर दी। इस पर सभास्थल पर भगदड़ मच गई। इस दौरान दोनों पक्षों में जमकर लाठियां भी चली। इससे दोनों पक्षों में बलदेव नामधारी, सतनाम सिंह, रणजीत सिंह, कुलविंद्र सिंह, अमर सिंह सहित करीब सात कार्यकर्ता घायल हो गए।

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    मौके पर मौजूद पुलिस ने लाठियां फटकार कर दोनों पक्षों को किसी तरह वहां से खदेड़ा। इसके बाद यशपाल आर्य कुछ समर्थकों के साथ नामांकन पर्चे का दूसरा सेट दाखिल करने एसडीएम कोर्ट पहुंचे। वहीं, दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर मारपीट व हवाई फायरिंग का आरोप लगाया। वहीं आर्य समर्थकों ने इसे यशपाल आर्य की हत्या की साजिश का प्रयास बताया।

    जानकारी मिली है कि यशपाल आर्य ने नामांकन जुलूस की अनुमति तो ली थी लेकिन सभा की अनुमति नहीं ली गई थी। इस मामले में उन्हें नोटिस जारी किया गया है। वहीं पुलिस ने अपनी ओर से इस मामले में धारा 147, 148, 149, 307 और धारा 188 के तहत कुलविंदर सिंह किंदा और सुरेंद्र नामधारी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है।

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