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    UP Election 2017: इलाहाबाद हाईकोर्ट का EC को सपा के घोषणा पत्र पर संज्ञान लेने का निर्देश

    By Dharmendra PandeyEdited By:
    Updated: Fri, 10 Feb 2017 01:30 PM (IST)

    इलाहाबाद हाईकोर्ट ने निर्वाचन आयोग को समाजवादी पार्टी के घोषणा पत्र का संज्ञान लेने का निर्देश दिया है।

    UP Election 2017: इलाहाबाद हाईकोर्ट का EC को सपा के घोषणा पत्र पर संज्ञान लेने का निर्देश

    इलाहाबाद (जेएनएन)। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने निर्वाचन आयोग को सत्ता पर काबिज समाजवादी पार्टी के घोषणा पत्र की बातों का संज्ञान लेने का निर्देश दिया है। इस मामले मे समाजवादी पार्टी के घोषणा पत्र को गुमराह करने वाला बताया गया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने निर्वाचन आयोग को समाजवादी पार्टी हाईकोर्ट का निर्वाचन आयोग को समाजवादी पार्टी के घोषणा पत्र का संज्ञान लेने का निर्देश दिया है।

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    इस मामले में होईकोर्ट ने समाजवादी पार्टी के घोषणा पत्र में गुमराह करने की बातों को निर्वाचन आयोग को संज्ञान लेने का निर्देश दिया है।

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    याची का कहना है कि यमुना एक्सप्रेस वे, ताज एक्सप्रेस वे व लखनऊ मेट्रो का काम अधूरा है और इन सभी कामों को पूरा होने की घोषणा कर मतदाताओं को गुमराह किया गया है जो गलत है। यह आदेश मुख्य न्यायाधीश डी बी भोसले तथा न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा की खंडपीठ ने अधिवक्ता प्रभुति कान्त की जनहित याचिका पर दिया है।

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