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    'आप' की याचिका पर हाई कोर्ट ने कहा- पब्लिसिटी के लिए न करें शिकायत

    By Kamlesh BhattEdited By:
    Updated: Fri, 10 Feb 2017 03:43 PM (IST)

    आम आदमी पार्टी ने जब ईवीएम की सुरक्षा पर हाई कोर्ट में याचिका दायर की तो हाई कोर्ट ने कहा कि पब्लिसिटी के लिए शिकायत न करें। वह यह शिकायत चुनाव आयोग से कर सकते हैँ।

    'आप' की याचिका पर हाई कोर्ट ने कहा- पब्लिसिटी के लिए न करें शिकायत

    जेएनएन, चंडीगढ़। पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने चुनाव आयोग को निर्देश दिया है कि पंजाब विधानसभा के 4 फरवरी को हुए चुनाव के बाद स्ट्रांग रूम में रखी गईं इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (ईवीएम) की सुरक्षा सुनिश्चित करे। जब आम आदमी पार्टी की तरफ ये याचिका दायर की जा रही थी, उस समय जज ने कहा कि अगर आपको चुनाव प्रकिया पर कोई आपत्ति है, तो चुनाव आयोग के पास जाओ क्यों कोर्ट का काम बढ़ा रहे हो। लगता है आप पब्लिसिटी के लिए यह याचिका दायर कर रहे हैं। इस पर आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा गया कि उनको चुनाव आयोग पर कोई शंका नहीं है। वह केवल ईवीएम की सुरक्षा की मांग कर रहे हैं।

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    इसके बाद पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने आम आदमी पार्टी की याचिका पर सुनवाई की। जस्टिस महेश ग्रोवर एवं स्नेह पराशर की खंडपीठ ने भारतीय चुनाव आयोग और राज्य चुनाव आयोग को इन ईवीएम की नियमों के तहत सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध करने के निर्देश देते हुए याचिका का निपटारा कर दिया।

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    आम आदमी पार्टी (पंजाब) की ओर से पार्टी के सचिव गुलशन छाबड़ा ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर संदेह जताया था की राज्य में विधानसभा के चुनाव के बाद मतगणना तक जहां भी ईवीएम रखी गई हैं, वहां सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध नहीं किए गए हैं। वहां तय प्रावधानों के तहत सुरक्षा के तीन स्तरीय सुरक्षा प्रबंध किए जाने चाहिए, लेकिन कई जगहों पर ऐसा नहीं किया गया है। ऐसे में इन मशीनों के साथ छेड़छाड़ की जा सकती है। चुनाव व मतगणना के बीच 35 दिनों का बड़ा अंतर है। ऐसे में एक महीने से अधिक समय तक इन ईवीएम की सुरक्षा में कोई चूक नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा हुआ, तो यह लोकतंत्र के लिए बेहद ही घातक होगा।

    जालंधर हलके का हवाला

    आम आदमी पार्टी ने जालंधर विधानसभा क्षेत्र का हवाला देते हुए बताया कि यहां चुनाव के बाद से पटवार खाने की इमारत में ईवीएम रखी हुई हैं, जिसके पास स्कूल और अन्य इमारतें हैं। यहां कोई भी बिना रोक-टोक के आ जा सकता है। कुछ ऐसा ही फिल्लौर, शाहकोट, जालंधर वेस्ट, तरनतारन में भी है। लिहाजा इन जगहों पर ईवीएम की सुरक्षा के पर्याप्त बंदोबस्त होने चाहिए। हाईकोर्ट ने याचिका का निपटारा करते हुए चुनाव आयोग को निर्देश दिए हैं कि स्ट्रांग रूम्स में जहां ईवीएम रखी गई हैं, उनकी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करे और याचिकाकर्ता ने सुरक्षा के लिए जो भी सुझाव दिए हैं, उन पर चुनाव आयोग गौर करें।

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