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    तिहाड़ जेल में रंगदारी रैकेट! जेल अधीक्षक समेत 9 अधिकारी निलंबित, रुपया लेकर कैदियों को सुविधा देने का आरोप

    Updated: Wed, 13 Aug 2025 06:06 PM (IST)

    दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश पर तिहाड़ जेल के नौ अधिकारियों को रंगदारी मामले में निलंबित किया गया है। निलंबित अधिकारियों में जेल अधीक्षक सहायक अधीक्षक और हेड वार्डन शामिल हैं। आरोप है कि तिहाड़ जेल में कैदियों को मोटी रकम लेकर सुविधा उपलब्ध कराई जाती थी। सीबीआई को इस मामले में प्राथमिकी दर्ज कर जांच करने का आदेश दिया गया है जिससे जेल प्रशासन में हड़कंप है।

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    तिहाड़ जेल के अंदर से ही रंगदारी करने के मामले में तिहाड़ के नौ अधिकारी निलंबित किए गए हैं।

    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। तिहाड़ जेल के अंदर से ही रंगदारी करने के मामले में तिहाड़ के नौ अधिकारी निलंबित किए गए हैं। दिल्ली हाई कोर्ट ने ने इस मामले में आश्चर्य जताते हुए सीबीआई को प्राथमिकी दर्ज कर जांच करने का आदेश दिया था। निलंबित अधिकारियों में एक जेल अधीक्षक, तीन सहायक अधीक्षक, चार हेड वार्डर और एक वार्डर शामिल हैं। यह मामला जेल संख्या 8-9 से जुड़ा है। आरोप है कि तिहाड़ जेल में मोटी रकम लेकर कैदियों को सुविधा उपलब्ध कराया जाता था। जिस अधीक्षक को निलंबित किया गया है वह इन दिनों मुख्यालय में तैनात थे।

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    कोर्ट ने अपनाया था कड़ा रुख

    बता दें कि बीते सोमवार को दिल्ली हाई कोर्ट ने तिहाड़ जेल के अंदर रंगदारी रैकेट चलने के आरोपों पर सीबीआई को प्राथमिकी दर्ज कर जांच करने का आदेश दिया था। अदालत ने इसे हैरान करने वाला मामला बताते हुए कहा था कि इस पर तुरंत और गंभीर सोच-विचार की जरूरत है। 

    अदालत ने स्थिति रिपोर्ट और प्रारंभिक जांच रिपोर्ट देखने के बाद कहा था कि इसके आधार पर सीबीआई प्राथमिकी दर्ज कर जेल अधिकारियों के साथ-साथ सभी संबंधित लोगों, कैदियों के रिश्तेदारों और यहां तक कि याचिकाकर्ता की भूमिका की भी पड़ताल करने का आदेश दिया था।

    पीठ ने अपने आदेश में कहा था कि मामले की सुनवाई की अगली तारीख पर सीबीआई की कार्रवाई की जानकारी सीलबंद लिफाफे में अदालत को दी जाए। इस मामले पर अगली सुनवाई 13 अगस्त को होगी।

    यह भी पढ़ें- Tihar जेल से रंगदारी रैकेट चलए जाने पर High Court हैरान, CBI को एफआईआर दर्ज कर जांच करने का आदेश