उमर खालिद और शरजील इमाम को मिलेगी बेल? दिल्ली दंगों के केस में 5 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट सुनाएगा फैसला
सुप्रीम कोर्ट 5 जनवरी को 2020 के दिल्ली दंगों से जुड़े साजिश के मामले में उमर खालिद, शरजील इमाम और अन्य आरोपियों की जमानत याचिकाओं पर फैसला सुनाएगा। न ...और पढ़ें

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पीटीआई, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट 2020 के दिल्ली दंगों से जुड़े साजिश के मामले में आरोपी उमर खालिद, शरजील इमाम समेत अन्य की जमानत याचिकाओं पर 5 जनवरी को अपना फैसला सुनाएगा।
न्यायमूर्ति अरविंद कुमार और न्यायमूर्ति एनवी अंजारिया की पीठ इस मामले में निर्णय सुनाएगी। शीर्ष अदालत ने 10 दिसंबर को इन आरोपियों की अलग-अलग जमानत याचिकाओं पर सुनवाई पूरी करने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था।
सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने दलीलें पेश कीं, जबकि आरोपियों की ओर से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल, अभिषेक सिंहवी, सिद्धार्थ दवे, सलमान खुर्शीद और सिद्धार्थ लूथरा ने पक्ष रखा।
उमर खालिद, शरजील इमाम और अन्य आरोपियों पर गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) के तहत तथा तत्कालीन भारतीय दंड संहिता की धाराओं में मामला दर्ज किया गया है।
दिल्ली पुलिस का आरोप है कि ये आरोपी फरवरी 2020 में हुए दिल्ली दंगों की बड़ी साजिश के कथित मास्टरमाइंड थे। इन दंगों में 53 लोगों की मौत हुई थी और 700 से अधिक लोग घायल हुए थे।
यह हिंसा नागरिकता (संशोधन) अधिनियम (CAA) और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC) के खिलाफ हो रहे व्यापक प्रदर्शनों के दौरान भड़की थी। आरोपियों ने 2 सितंबर को दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा जमानत याचिकाएं खारिज किए जाने के आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था।

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