'न्याय पूरा होने तक करूंगी संघर्ष...', उन्नाव दुष्कर्म पीड़िता ने कुलदीप सिंह सेंगर के लिए मांगी ये सजा
सुप्रीम कोर्ट ने उन्नाव दुष्कर्म मामले के आरोपी पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा निलंबित सजा पर रोक लगा दी है। पीड़िता और उसक ...और पढ़ें

सुप्रीम कोर्ट ने सेंगर की निलंबित सजा पर रोक लगाई।
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। 2017 उन्नाव दुष्कर्म मामले के आरोपी व पूर्व भाजपा विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की दिल्ली हाई कोर्ट की ओर से निलंबित सजा के फैसले पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। जिस पर पीड़ित और उसके परिवार ने खुशी जताई।
पीड़िता ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट पर पूरा भरोसा था कि उन्हें यहां से न्याय मिलेगा, लेकिन उनका यह संघर्ष आगे भी जारी रहेगा। वह भाजपा के पूर्व विधायक और मुख्य आरोपी कुलदीप सेंगर के लिए फांसी की सजा चाहती है। तभी उनके मृत पिता की आत्मा को शांति मिलेगी और न्याय पूरा होगा।
वहीं, पीड़िता की मां ने भी अपनी बेटी की बातों का समर्थन करते हुए कहा कि उनकी कानूनी लड़ाई अभी समाप्त नहीं हुई है। उन्हें सुप्रीम कोर्ट का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि न्याय व असली जीत उसी दिन पूरी होगी, जब पति की हत्या करने वाले आरोपी को फांसी की सजा मिलेगी।
उन्होंने सरकार से अपने परिवार और वकीलों की सुरक्षा की मांग भी की। उन्होंने आगे कहा कि जब उन्हें न्याय नहीं मिला तब मेरा विश्वास टूट गया था। कोर्ट के फैसले के बाद थोड़ी राहत मिली है।
बता दें, कि वर्ष 2017 में उन्नाव दुष्कर्म कांड सामने आया था। जिसने पूरे देश को झकझोर दिया था। वर्ष 2019 में ट्रायल कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई करते हुए भाजपा के पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को आरोपी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई थी।
इसके बाद 23 दिसंबर 2025 को दिल्ली हाइकोर्ट ने कुलदीप सिंह सेंगर की उम्रकैद की सजा को निलंबित करने का फैसला सुनाया। जिसका देशभर में व्यापक स्तर पर विरोध हुआ। इसके बाद 29 दिसंबर को इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की और आरोपी कुलदीप सिंह सेंगर की सजा पर रोक लगा दी।

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