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    Delhi Pollution: प्रदूषण नियंत्रण के लिए दिल्ली में नए नियम लागू, ताजा पाबंदियों से किसे मिली छूट?

    Updated: Thu, 18 Dec 2025 09:32 AM (IST)

    Delhi air quality : दिल्ली में प्रदूषण नियंत्रण के लिए नए नियम लागू किए गए हैं, जिनमें कुछ पाबंदियां लगाई गई हैं। इन नियमों के तहत कुछ विशेष श्रेणियों ...और पढ़ें

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    बढ़े वायु प्रदूषण में आईटीओ चौराहे पर छाए स्मॉग के बीच गुजरते वाहन। चंद्र प्रकाश मिश्र



    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। Delhi Pollution Control New Rules : राष्ट्रीय राजधानी में बढ़े वायु प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए गुरुवार (18 दिसंबर) से सख्त नियम लागू किए गए हैं। अब बिना वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (पीयूसीसी) की गाड़ियों को पेट्रोल पंपों पर ईंधन नहीं मिलेगा।

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    इसके साथ ही राजधानी से बाहर पंजीकृत गैर बीएस छह मानक वाली गाड़ियों को भी दिल्ली में एंट्री नहीं मिलेगी। इसके अलावा सभी प्राइवेट और सरकारी दफ्तरों में 50 प्रतिशत कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम देना होगा। इसके अलावा वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग की ओर से लागू ग्रेप-4 के प्रतिबंध लागू रहेंगे।

    पाबंदियों से किसे मिली छूट?

    दिल्ली सरकार द्वारा लागू इन पाबंदियों का इमरजेंसी सेवाओं और जरूरी कामों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि ग्रेप-4 के तहत सख्त प्रतिबंधों के बावजूद कुछ छूट दी गई हैं। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, दिल्ली सरकार ने एम्बुलेंस, फायर टेंडर और दूसरी इमरजेंसी में इस्तेमाल होने वाली गाड़ियों को इन पाबंदियों से छूट दी है।

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    बुध विहार के पेट्रोल पंप पर बने प्रदूषण जांच केंद्र पर पीयूसी के लिए इंतजार करते वाहन चालक। जागरण

    दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार ने आधिकारिक नोटिस जारी कर कहा, "पेट्रोल या सीएनजी से चलने वाली एम्बुलेंस, फायर टेंडर, पुलिस गाड़ियां और दूसरी इमरजेंसी रिस्पॉन्स यूनिट बिना किसी रुकावट के काम करती रहेंगी, हम यह सुनिश्चित करते हैं कि सार्वजनिक सुरक्षा और मेडिकल सेवाओं पर इन प्रतिबंधों का कोई असर न पड़े।"

    इमरजेंसी गाड़ियां जैसे एम्बुलेंस, फायर टेंडर और फ्रंटलाइन वर्कर्स, जिनमें अस्पतालों में काम करने वाले, वायु प्रदूषण के खिलाफ लड़ाई में शामिल विभाग, फायर डिपार्टमेंट और दूसरी जरूरी सेवाओं में काम करने वाले लोग शामिल हैं, उन्हें वर्क फ्रॉम होम के आदेश से छूट रहेगी।

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    ग्रेप-4 के बीच दिल्ली में नए नियम

    मालूम हो कि राजधानी में लगातार तीन दिनों तक हवा गंभीर श्रेणी में दर्ज होने के बाद कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट ने दिल्ली-एनसीआर में 13 दिसंबर से ग्रेप- 4 की पाबंदियां लागू की, लेकिन दिल्ली सरकार द्वारा लगाए गए मौजूदा प्रतिबंध ग्रेप की पाबंदियों के अतिरिक्त हैं। ग्रेप-4 के प्रतिबंध के अलावा सभी दफ्तरों को निर्देश दिया गया है कि वे यह सुनिश्चित करें कि उनके 50 प्रतिशत कर्मचारी घर से काम करेंगे।इसके अलावा, दिल्ली सरकार ने बिना वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (PUCC) के वाहनों पर 'नो फ्यूल' नियम भी लागू किया है।

    सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड (सीपीसीबी) के अनुसार, गुरुवार सुबह सात बजे दिल्ला का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स (एक्यूआई) 334 दर्ज किया गया, जिसे हवा की 'बहुत खराब' श्रेणी में रखा गया है।

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