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    'आप जो बोते, वही काटते हैं'; केजरीवाल के खिलाफ FIR होने पर बीजेपी सांसद का हमला

    Updated: Sat, 29 Mar 2025 02:58 PM (IST)

    FIR against Arvind Kejriwal आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल और अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज होने पर भाजपा सांसद ने AAP नेताओं पर करारा हमला बोला है। प्रवीण खंडेलवाल ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि दिल्ली को लूटा गया और पिछले 10 सालों में घोटाले हुए। उन्होंने आगे कहा कि आप जो जो बोते हैं वही काटते हैं। लेख में पढ़िए पूरा मामला क्या है।

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    Delhi News: केजरीवाल के खिलाफ एफआईआर पर भाजपा के प्रवीण खंडेलवाल का हमला। फाइल फोटो

    एएनआई, नई दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी (BJP) के सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने शनिवार को विपक्षी आम आदमी पार्टी (आAAP) पर निशाना साधते हुए उन पर पिछले एक दशक में "अपनी मर्जी से काम करने" का आरोप लगाया। आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) और अन्य के खिलाफ एफआईआर पर प्रतिक्रिया देते हुए खंडेलवाल ( Praveen Khandelwal) ने कहा कि दिल्ली को "लूटा" गया और पिछले 10 सालों में घोटाले हुए।

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    भाजपा सांसद ने एएनआई से कहा

    "आप जो बोते हैं, वही काटते हैं। पिछले 10 सालों में दिल्ली को लूटा गया, घोटाले हुए और उन्होंने (आप) अपनी मर्जी से काम किया। चूंकि अब एफआईआर दर्ज हो गई है, इसलिए एजेंसियां ​​उसी के अनुसार अपना काम करेंगी। जिसने भी गलत किया है, उसे भुगतना होगा। सजा से कोई नहीं बचेगा।"

    दिल्ली पुलिस (Delhi Police) ने शुक्रवार को राउज एवेन्यू कोर्ट को बताया कि उन्होंने केजरीवाल और अन्य के खिलाफ शिकायत पर एफआईआर दर्ज कर ली है। शिकायतकर्ता ने द्वारका इलाके में सार्वजनिक संपत्ति विरूपण अधिनियम के उल्लंघन का आरोप लगाया है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने 11 मार्च को दिल्ली पुलिस को एफआईआर दर्ज करने और अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया था।

    18 अप्रैल, 2025 को होगी मामले की अगली सुनवाई

    दिल्ली पुलिस ने अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (एसीजेएम) नेहा मित्तल की अदालत के समक्ष अनुपालन रिपोर्ट पेश की और बताया कि एफआईआर दर्ज कर ली गई है। दिल्ली पुलिस ने यह भी कहा कि जांच जारी है और यह एक पुराना मामला है, और उन्हें मामले की जांच के लिए कुछ समय चाहिए। मामले की अगली सुनवाई 18 अप्रैल, 2025 को होगी।

    अदालत ने 11 मार्च को दिल्ली पुलिस को पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल, पूर्व विधायक गुलाब सिंह और एमसीडी पार्षद नितिका शर्मा के खिलाफ 2019 में द्वारका इलाके में सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने से संबंधित एक मामले में एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया।

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    यह निर्देश शिव कुमार सक्सेना द्वारा दायर की गई शिकायत पर पारित किया गया था। अदालत ने कहा था कि अदालत का मानना ​​है कि धारा 156 (3) सीआरपीसी के तहत आवेदन स्वीकार किए जाने योग्य है।

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