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    Delhi Traffic Challan: दिल्ली में इन गाड़ियों पर हो रहा धड़ाधड़ एक्शन, ट्रैफिक पुलिस कर रही जब्त

    Updated: Fri, 13 Dec 2024 01:44 PM (IST)

    delhi traffic police दिल्ली परिवहन विभाग ने एक बार फिर जनता को चेताया है कि वे अपने उम्र पूरी कर चुके वाहनों को स्क्रैप करा लें या दूसरे राज्य में पंजीकरण कराएं। अन्यथा सड़कों पर पाए जाने पर ऐसे वाहनों को जब्त कर लिया जाएगा। अब तक दिल्ली में 59 लाख से अधिक वाहनों को डी-रजिस्टर्ड किया जा चुका है लेकिन फिर भी लोग उन्हें चला रहे हैं।

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    परिवहन विभाग ने फिर चेताया है कि उम्र पूरी कर चुके अपने वाहन को स्क्रैप करा लें। फाइल फोटो

    राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली।delhi traffic rule:  परिवहन विभाग ने जनता को फिर चेताया है कि उम्र पूरी कर चुके अपने वाहन को स्क्रैप करा लें या दूसरे राज्य में पंजीकरण कराएं।अन्यथा सड़कों पर मिला तो जब्त कर लिया जाएगा।

    सार्वजनिक सूचना जारी कर कहा कि दिल्ली में अब तक 59 लाख वाहन डी-रजिस्टर्ड किए जा चुके हैं।मगर फिर भी लोग उन्हें चला रहे हैं। बता दें कि परिवहन विभाग उम्र पूरी कर चुके वाहनों को लेकर मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी कर चुका है।

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    वाहनों की संख्या 59 लाख के पार

    एसओपी से यह बात साफ की गई है कि दिल्ली में उम्र पूरी कर चुके वाहनों की संख्या 59 लाख के पार पहुंच गई है। फाइनल दिशा निर्देश में विभाग ने यह भी साफ कर दिया है कि उम्र पूरी कर चुके वाहन को खड़ा रखने की अनुमति उसी दिशा में दी जाएगी जिनके पास अपने घर में वाहन के लिए पार्किंग है।

    मगर वे उस वाहन को घर से बाहर नहीं निकाल सकेंगे। सार्वजनिक पार्किंग या घर के बाहर खड़ा ऐसा मिलता है तो उसे उठा लिया जाएगा। पकड़े जाने पर वाहन को छोड़े जाने का प्रविधान केवल पहली बार के लिए मान्य होगा।

    गाड़ियों को जब्त करके स्क्रैप करने का प्रविधान

    अगर दूसरी बार वही वाहन फिर से सड़क पर पाया जाता है तो उसे जब्त कर सीधे स्क्रैप करा दिया जाएगा।दरअसल, दिल्ली-एनसीआर में डीजल की 10 साल और पेट्रोल की 15 साल से ज्यादा पुरानी गाड़ियों के चलाने पर पाबंदी है। ऐसी गाड़ियों को जब्त करके स्क्रैप करने का प्रविधान है।

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    हालांकि, अगर कोई व्यक्ति अपने उम्र पूरी कर चुके वाहन काे दिल्ली के बाहर किसी अन्य राज्य में पंजीकरण कराना चाहता है ताे उसके लिए प्रविधान हैं। साथ ही स्क्रैप डीलरों के लिए भी नियम बने हुए हैं। परिवहन विभाग की स्क्रैपिंग सेल के विशेष आयुक्त ने अब गत 20 अक्टूबर को ये दिशा निर्देश जारी किए हैं।

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