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    Sikh Riots 1984: राउज एवेन्यू की स्पेशल कोर्ट में सज्जन कुमार के खिलाफ फैसला टला, अब इस तारीख को आएगा निर्णय

    Updated: Fri, 29 Nov 2024 07:07 PM (IST)

    Sikh Riots 1984 1984 के सिख विरोधी दंगों से जुड़े एक मामले में पूर्व कांग्रेस नेता सज्जन कुमार (Sajjan Kumar) के खिलाफ फैसला टल गया है। राउज एवेन्यू की विशेष अदालत अब 16 दिसंबर को फैसला सुनाएगी। दो लोगों की हत्या के मामले में सज्जन कुमार के खिलाफ आरोप तय करने के बाद अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।

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    सज्जन कुमार के खिलाफ फैसला टला, 16 दिसंबर को आएगा निर्णय। फाइल फोटो

    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। राउज एवेन्यू स्थित विशेष न्यायाधीश की अदालत वर्ष 1984 के सिख विरोधी दंगों से जुड़े मामले में पूर्व कांग्रेस सांसद व आरोपित सज्जन कुमार के खिलाफ हत्या के मामले में 16 दिसंबर को अपना फैसला सुना सकती है। विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने यह कहते हुए शुक्रवार को फैसला टाल दिया कि फैसला तैयार नहीं है।

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    यह मामला सिख विरोधी दंगों के दौरान सरस्वती विहार इलाके में दो लोगों की कथित हत्या से जुड़ा है। अदालत ने एक नवंबर, 1984 को जसवंत सिंह और उनके बेटे तरुणदीप सिंह की हत्या से संबंधित मामले में अंतिम दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था।

    अदालत 16 दिसंबर को सुना सकती है अपना फैसला

    साल 1984 में सिख विरोधी दंगा से जुड़े एक मामले में राउज एवेन्यू की विशेष अदालत में पूर्व कांग्रेस नेता सज्जन कुमार के खिलाफ फैसला टाल दिया। अदालत अब 16 दिसंबर को फैसला सुनाएगी। दो लोगों की हत्या के मामले में सज्जन कुमार (Sajjan Kumar) के खिलाफ आरोप तय करने के बाद अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रखा था।

    31अक्टूबर को की गई थी इंदिरा गांधी की हत्या

    सिख विरोध दंगा के दौरान सुल्तानपुरी में सुरजीत सिंह की हत्या कर दी गई थी। इस मामले में सज्जन कुमार पर भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) के तहत धर्म, नस्ल आदि के आधार पर कई समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने, किसी अपराध के लिए उकसाना, हत्या और दंगा कराने की कई धाराओं में मामला दर्ज हुआ था।

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    31 अक्टूबर 1984 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की उनके अंगरक्षक द्वारा हत्या कर दी गई थी। जिसके बाद दिल्ली समेत देश के कई राज्यों में सिख विरोध दंगा फैल गया था, जिसमें सैकड़ों लोगों की जान चली गई थी।

    वहीं पर धोखाधड़ी और गलत तरीके से ओबीसी और दिव्यांगता कोटा का लाभ लेने के मामले में आरोपित पूर्व आईएएस प्रशिक्षु पूजा खेडकर (Pooja Khedkar Case) की अग्रिम जमानत याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया।

    न्यायमूर्ति चंद्र धारी सिंह की पीठ ने मामले पर दोनों पक्षों को सुनने के बाद यह निर्णय सुरक्षित रखा। इतना ही नहीं बल्कि इसके अलावा अगस्त माह में पूजा खेडकर को गिरफ्तारी पर दी गई अंतरिम सुरक्षा को फिलहाल जारी रखने को कहा है।

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