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दिल्ली के सरकारी स्कूलों में लागू हुआ विंटर एक्शन प्लान, टूट रहे ग्रेप के नियम; SC ने CAQM से मांगी रिपोर्ट

Winter Action Plan दिल्ली-एनसीआर में एक अक्टूबर से ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (ग्रेप) लागू है। इसके बावजूद धड़ल्ले से ग्रेप के नियम टूट रहे हैं। ताजा मामले में शिक्षा निदेशालय ने इसे लेकर सभी सरकारी स्कूलों के प्रधानाचार्यों को निर्देश दिया है कि स्कूलों में समय-समय पर पानी का छिड़काव किया जाए पटाखों पर प्रतिबंध रहेगा। वहीं स्कूल में हरित क्षेत्र व पौधरोपण को बढ़ावा दिया जाना चाहिए।

By Ritika MishraEdited By: Abhishek TiwariPublished: Tue, 10 Oct 2023 01:12 PM (IST)Updated: Tue, 10 Oct 2023 01:12 PM (IST)
दिल्ली के सरकारी स्कूलों में लागू हुआ विंटर एक्शन प्लान

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के सरकारी स्कूलों में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने और वायु गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए विंटर एक्शन प्लान (Winter Action Plan) लागू किया जाएगा।

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शिक्षा निदेशालय ने इसे लेकर सभी सरकारी स्कूलों के प्रधानाचार्यों को निर्देश दिया है कि स्कूलों में समय-समय पर पानी का छिड़काव किया जाए, पटाखों पर प्रतिबंध रहेगा।

वहीं, स्कूल में हरित क्षेत्र व पौधरोपण को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। इसके साथ ही प्रदूषण नियंत्रण पर विद्यार्थियों को जागरुक करने के साथ-साथ ग्रेप (ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान) को पालन किया जाए। 

SC ने CAQM से मांगी रिपोर्ट

दिल्ली-एनसीआर में एक अक्टूबर से ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (ग्रेप) लागू है। इसके बावजूद धड़ल्ले से ग्रेप के नियम टूट रहे हैं, लेकिन एजेंसियां इसके प्रति सजग नजर नहीं आ रही हैं।

ताजा मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आज मंगलवार को वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) से दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए उठाए जा रहे कदमों पर रिपोर्ट मांगी है।

पढ़ें पूरी खबर-

Delhi: दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट ने आयोग से मांगी रिपोर्ट

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प्रदूषण फैलाने पर छह पर 10.85 लाख का लगाया जुर्माना

उधर, गाजियाबाद में उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने नगर निगम समेत छह पर वायु प्रदूषण फैलाने पर 10.85 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। यह जुर्माना पर्यावरण क्षतिपूर्ति के रूप में वसूला जाएगा।

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी विकास मिश्र ने बताया कि वसुंधरा सेक्टर तीन की गार्डेनिया ग्लैमर सोसाइटी फेज-एक पर बिना एनओसी जेनरेटर सेट चलाने पर 10.20 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।

एनजीटी के नियमानुसार पर्यावरण क्षतिपूर्ति शुल्क वसूला जाएगा। नगर निगम पर कूड़ा जलाकर प्रदूषण फैलाने पर 25 हजार का जुर्माना लगाया गया है। निर्माण व तोड़ने की गतिविधियां से प्रदूषण फैलाने पर वैशाली सेक्टर चार के प्लाट नंबर 285 बी, प्लान नंबर 289 व 294 पर के मालिक पर 10-10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है।

साहिबाबाद साइट चार प्लाट नंबर सात/दो में निर्माण कार्य कर प्रदूषण फैलाने पर भी 10 हजार का जुर्माना लगाया गया है। उनका कहना है कि प्रदूषण फैलाने वालों पर कार्रवाई जारी रहेगी।


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