NCR में चलने वाले वाहनों को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश, जुर्माना ही नहीं हो सकती है गिरफ्तारी भी
सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में संशोधन करते हुए कहा कि एक अप्रैल 2019 से पहले खरीदे गए और एनसीआर राज्यों में पंजीकृत वाहनों पर भी कलर कोडेड स्टिकर लगाना होगा। यह आदेश एनसीआर क्षेत्र के सभी वाहनों के लिए लागू है। आदेश का पालन न करने पर संबंधित सरकारों द्वारा मोटर व्हीकल एक्ट 1988 की धारा 192 के तहत कार्रवाई शुरू होगी।
नई दिल्ली, प्रेट्र। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने सोमवार को कहा कि ईंधन के प्रकार को दर्शाने वाले कलर कोडेड स्टिकर (Colour Coded Sticker) लगाने का उसका निर्देश एक अप्रैल, 2019 से पहले खरीदे गए और एनसीआर राज्यों में पंजीकृत वाहनों पर भी लागू होगा।
2019 से पहले बेचे गए सभी वाहन इसमें शामिल
जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस उज्जल भुइयां की पीठ ने 13 अगस्त 2018 के अपने आदेश में संशोधन करते हुए एनसीआर क्षेत्र में एक अप्रैल, 2019 से पहले बेचे गए सभी वाहनों को इसमें शामिल किया।
2018 तक इसे किया जाना था लागू
पीठ ने कहा, यह आदेश एनसीआर क्षेत्र के सभी वाहनों के लिए लागू था और उक्त आदेश के मद्देनजर दो अक्टूबर, 2018 तक इसे लागू किया जाना था। हम 13 अगस्त, 2018 के आदेश को संशोधित करते हैं और निर्देश देते हैं कि एक अप्रैल, 2019 से पहले बेचे गए वाहनों के संबंध में उक्त आदेश के प्रविधान लागू होंगे।
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1988 की धारा 192 के तहत होगी कार्रवाई शुरू
इसके बाद बेचे गए वाहनों के मामले में जो आदेश के प्रविधानों का अनुपालन नहीं करते हैं तो संबंधित सरकारों द्वारा मोटर व्हीकल एक्ट, 1988 की धारा 192 के तहत कार्रवाई शुरू होगी। बिना पंजीकरण के वाहन चलाने पर जुर्माना और गिरफ्तार भी हो सकती है।
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