Crackers Ban पर SC ने कहा- मिठाइयों पर पैसे खर्च कर मनाएं दिवाली, लोगों को स्वच्छ हवा में सांस लेने दें
Firecrackers Ban in Delhi राष्ट्रीय राजधानी में दिल्ली सरकार के दीपावली पर पटाखों पर बैन का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा है। भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने दिल्ली सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया।

नई दिल्ली, जागरण ब्यूरो। Supreme Court on Delhi Firecrackers Ban सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध के खिलाफ याचिका पर शीघ्र सुनवाई से इन्कार कर दिया। कोर्ट ने याचिकाकर्ता के वकील से कहा कि लोगों को साफ हवा में सांस लेने दीजिए। पीठ ने कहा और भी तरीके हैं त्योहार मनाने के, अपना पैसा मिठाइयों पर खर्च कीजिये।
भाजपा नेता और सांसद मनोज तिवारी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर दिल्ली सरकार द्वारा पटाखों की खरीद, बिक्री और प्रयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का विरोध किया गया है। तिवारी की याचिका में कहा गया है कि ग्रीन पटाखों जिन पर कोर्ट ने रोक नहीं लगाई है, उनकी खरीद-फरोख्त और प्रयोग की इजाजत मिलनी चाहिए।
मान्य पटाखों को चलाने और बिक्री की मांगी इजाजत
दीपावली के त्योहार को देखते हुए गुरुवार को मनोज तिवारी के वकील शशांक शेखर झा ने जस्टिस एमआर शाह की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष याचिका का जिक्र करते हुए मामले पर शीघ्र सुनवाई की मांग की। लेकिन पीठ ने कहा कि वह इस पर बाद में सुनवाई करेगी। कोर्ट ने कहा कि लोगों को साफ हवा में सांस लेने दीजिए। तिवारी की याचिका में कोर्ट से मान्य पटाखों को चलाने और बिक्री की इजाजत दिए जाने की मांग की गई है।
दिवाली का त्योहार मनाने पर प्रताड़ित किया जा रहा
याचिका में केंद्र सरकार और सभी राज्यों को पक्षकार बनाया गया है। कहा गया है कि यह मामला आम जनता से जुड़ा हुआ है, जिसे दिवाली का त्योहार मनाने पर प्रताड़ित किया जा रहा। दीपावली का त्योहार हिन्दुओं के सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से है। कहा है कि 2021 में जब कुछ राज्यों ने पटाखों की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया था तो कोर्ट ने अपने आदेश में स्पष्ट किया था कि उसने पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध नहीं लगाया है मान्य श्रेणी के पटाखों की इजाजत है।
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सुप्रीम कोर्ट से की ये मांग
तिवारी की याचिका में कहा गया है कि इसके बावजूद 2022 में दिल्ली सरकार ने फिर से पटाखों के स्टोरेज बिक्री और चलाने पर तत्काल प्रभाव से पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। ये प्रतिबंध एक जनवरी 2023 तक जारी रहेगा। कोर्ट से मांग की गई है कि याचिका में प्रतिपक्षी बनाए गए सभी राज्यों को निर्देश दिया जाए कि वे मान्य पटाखों की बिक्री और चलाने के बारे में नए दिशा निर्देश जारी करें।
पिछले साल भी पहुंचा था पटाखों का मामला
पिछले वर्ष भी दिवाली के समय पटाखों का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले वर्ष सेहत के लिए हानिकारक पटाखों पर रोक लगा दी थी। कोर्ट ने उस समय अपने आदेश में साफ किया था कि पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध नहीं है सिर्फ सेहत के लिए हानिकारक विशेषकर बच्चों और बुजुर्गों को प्रभावित करने वाले पटाखों पर ही प्रतिबंध है। कोर्ट ने कहा था कि दूसरों की सेहत की कीमत पर उत्सव नहीं हो सकता। दूसरों की जिंदगी से खेलने की इजाजत नहीं दी जा सकती।
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