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    Sisodia Defamation Case: मानहानि मामले की कार्यवाही पर दिल्ली हाई कोर्ट ने लगाई रोक, सिसोदिया को नोटिस जारी

    By Vineet TripathiEdited By: Abhi Malviya
    Updated: Fri, 20 Jan 2023 07:27 PM (IST)

    डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया द्वारा दायर मानहानि के मामले में भाजपा प्रवक्ता और मीडिया प्रभारी हरीश खुराना के खिलाफ निचली अदालत में चल रही कार्यवाही पर दिल्ली हाई कोर्ट ने शुक्रवार को रोक लगा दी है। (फाइल फोटो)

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    मामले में अगली सुनवाई 10 मार्च को होगी।

    नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया द्वारा दायर मानहानि के मामले में भाजपा प्रवक्ता और मीडिया प्रभारी हरीश खुराना के खिलाफ निचली अदालत में चल रही कार्यवाही पर दिल्ली हाई कोर्ट ने शुक्रवार को रोक लगा दी है। न्यायमूर्ति दिनेश कुमार शर्मा की पीठ ने नोटिस जारी कर सिसाेदिया से जवाब मांगा है। मामले में अगली सुनवाई 10 मार्च को होगी।

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    सिरसा और हंस की याचिकाओं पर भी सुनवाई

    इस दिन इस मामले में सह-आरोपित सांसद हंस राज हंस और भाजपा नेता मनजिंदर सिंह सिरसा की याचिकाओं पर भी सुनवाई होगी। खुराना ने सिसोदिया के वाद पर निचली अदालत द्वारा 28 नवंबर 2019 को जारी समन को चुनौती दी है।

    मनोज तिवारी के खिलाफ भी की थी शिकायत

    सरकारी स्कूल में कक्षाओं के निर्माण में भ्रष्टाचार के आरोप लगाने के लिए सिसोदिया ने खुराना के अलावा सांसद मनोज तिवारी, हंस राज हंस और प्रवेश वर्मा, विधायक मनजिंदर सिंह सिरसा और विजेंद्र गुप्ता के खिलाफ मानहानि की शिकायत की थी। हाई कोर्ट ने इससे पहले पांच जनवरी को सांसद हंस राज हंस व सिरसा के खिलाफ मामले में भी निचली अदालत की कार्यवाही पर रोक लगा दी थी।

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