Sisodia defamation case: दिल्ली HC ने सिरसा और हंसराज हंस के खिलाफ ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही पर लगायी रोक
दिल्ली उच्च न्यायालय ने गुरुवार को दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया द्वारा दायर मानहानि के मामले में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेताओं मनजिंदर सिंह सिरसा और हंस राज हंस के खिलाफ ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही पर रोक लगा दी।
नई दिल्ली, एजेंसी। दिल्ली उच्च न्यायालय ने गुरुवार को दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया द्वारा दायर मानहानि के मामले में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेताओं मनजिंदर सिंह सिरसा और हंस राज हंस के खिलाफ ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही पर रोक लगा दी।
सिसोदिया ने 2019 में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिल्ली के सरकारी स्कूलों में कक्षाओं के निर्माण में भ्रष्टाचार का आरोप लगाने के लिए कई भाजपा नेताओं के खिलाफ मामला दर्ज किया था।
अदालत ने कहा, 'आरोपी व्यक्तियों को मामले में 28 नवंबर, 2019 को एक अदालत द्वारा समन जारी किया गया था।'
न्यायमूर्ति दिनेश कुमार शर्मा की पीठ ने गुरुवार को इस मामले में सुनवाई के विवरण के बाद राउज एवेन्यू कोर्ट में अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के समक्ष चल रही कार्यवाही पर रोक लगाने का फैसला किया। अदालत ने भाजपा नेता मनजिंदर सिंह सिरसा और हंस राज हंस द्वारा दायर याचिका पर मनीष सिसोदिया से भी जवाब मांगा
भाजपा नेताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कीर्ति उप्पल और अधिवक्ता पवन नारंग पेश हुए।
झूठे आरोप लगाने पर मानहानि का मुकदमा दायर
डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने 2019 में भाजपा सांसद मनोज तिवारी, सांसद हंस राज हंस, सांसद प्रवेश वर्मा, विधायक मनजिंदर सिंह सिरसा, विधायक विजेंद्र गुप्ता और भाजपा प्रवक्ता हरीश खुराना के खिलाफ उनकी (मनीष सिसोदिया) संलिप्तता के झूठे आरोप लगाने पर मानहानि का मुकदमा दायर किया था। दिल्ली सरकार के स्कूलों के क्लासरूम के निर्माण में 2,000 करोड़ रुपये के भ्रष्टाचार में।
मानहानि के मामले में सिसोदिया ने कहा कि इन भाजपा नेताओं द्वारा संयुक्त रूप से और अलग-अलग लगाए गए सभी आरोप झूठे, मानहानिकारक और अपमानजनक हैं, जो उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने और नुकसान पहुंचाने के इरादे से हैं।
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