Court News : संजय भंडारी मामले में हाई कोर्ट का राहत से इन्कार, घोषित किया गया है भगाेड़ा आर्थिक अपराधी
संजय भंडारी को भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित करने के निर्णय के खिलाफ याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट 8 अगस्त को सुनवाई करेगी। अदालत ने ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। भंडारी ने संपत्ति जब्त करने की प्रक्रिया रोकने का भी अनुरोध किया था जिसे अदालत ने अस्वीकार कर दिया। ईडी ने भंडारी को भगोड़ा घोषित करने की मांग की थी।

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। भगाेड़ा आर्थिक अपराधी घोषित करने के ट्रायल काेर्ट के निर्णय को चुनौती देेने वाली हथियार सलाहकार संजय भंडारी की याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट आठ अगस्त को आगे की दलीलें सुनेगी। हालांकि, अदालत ने ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही पर रोक लगाने की भंडारी की मांग को अदालत ने यह कहते हुए ठुकरा दिया कि इसमें कोई सवाल ही नहीं है क्योंकि अगर ट्रायल कोर्ट का आदेश रद हो जाता है, तो संपत्ति जब्त करने की प्रक्रिया भी अपने आप रद हो जाएगी।
ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती
न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा की पीठ ने कहा कि कहने की जरूरत नहीं कि विशेष न्यायाधीश द्वारा आगे जो भी कार्यवाही की जाएगी, वह इस अपील के नतीजे पर निर्भर करेगा। शुक्रवार को सुनवाई के बाद अदालत अंतरिम आवेदन पर अपना फैसला सुरक्षित रखने वाली थी। इसी बीच ईडी के वकील ने दलील दी कि ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली अपील पर अंतिम सुनवाई की जाए।
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भंडारी की संपत्ति की जब्ती रोकी
अदालत ने शेष दलीलों की सुनवाई के लिए मामले को आठ अगस्त के लिए सूचीबद्ध करते हुए पक्षकारों से अपने लिखित तर्क दाखिल करने को कहा। भंडारी की तरफ से तर्क दिया गया कि यदि याचिका पर गुण-दोष के आधार पर अंतिम निर्णय लिया जाना है, तो ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही स्थगित कर दी जाए। उन्होंने यह भी अनुरोध किया कि भंडारी की संपत्ति की जब्ती रोक दी जाए।
हालांकि, उक्त मांग को ठुकराते हुए पीठ ने कहा कि अदालत 15 दिनों के भीतर याचिका पर फैसला सुनाएगी। बृहस्पतिवार को न्यायमूर्ति गिरीश कथपालिया की पीठ ने दोनों पक्षों के अड़े रहने पर मामले की सुनवाई से खुद को अलग कर लिया था।
2016 में लंदन भाग गए
ट्रायल कोर्ट ने पांच जुलाई को ईडी की याचिका पर भंडारी को भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित कर दिया था। इस आदेश से एजेंसी को संजय भंडारी की करोड़ों रुपये की सभी संपत्तियां जब्त करने की अनुमति देता है। आयकर विभाग द्वारा दिल्ली में छापेमारी के तुरंत बाद भंडारी 2016 में लंदन भाग गए थे। ईडी ने 2015 के मनी लांड्रिंग के तहत उनके खिलाफ दायर आयकर आरोपपत्र का संज्ञान लेते हुए फरवरी 2017 में मनी लांड्रिंग के तहत भंडारी और अन्य के खिलाफ एक आपराधिक मामला दर्ज किया था।
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