उत्तम नगर थाने के SHO, ATO, ब्रेवो समेत 8 पुलिसकर्मियों के खिलाफ होगी जांच; गलत तरीके से गिरफ्तारी का मामला
दिल्ली के द्वारका जिला सेशंस कोर्ट ने उत्तम नगर थाने के एसएचओ समेत 8 पुलिसकर्मियों के खिलाफ जांच के आदेश दिए हैं। यह आदेश 20 वर्षीय छात्र की जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया गया जिसे कथित रॉबरी केस में गैरकानूनी तरीके से गिरफ्तार किया गया था। कोर्ट ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए और छात्र को जमानत पर रिहा कर दिया।

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। द्वारका जिला स्थित सेशंस कोर्ट ने एक मामले में दिल्ली पुलिस कमिश्नर को उत्तम नगर थाने के एसएचओ, एटीओ, ब्रेवो समेत 8 पुलिसकर्मियों के खिलाफ जांच के आदेश दिए हैं। यह आदेश एक 20 वर्षीय स्टूडेंट की जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया गया, जिसे एक कथित रॉबरी केस में गैरकानूनी तरीके से गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था।
सीसीटीवी फुटेज बना बड़ा सुबूत
जानकारी के अनुसार, 6 जुलाई को हुई एक वारदात की एफआईआर 8 जुलाई को दर्ज की गई थी लेकिन पुलिस ने इससे पहले ही 7 जुलाई की रात को छात्र को गिरफ्तार कर लिया। यह गिरफ्तारी कानूनी प्रक्रिया की खुली अनदेखी मानी गई। आरोपी छात्र के परिजनों द्वारा पेश किया गया घर का सीसीटीवी फुटेज मामले में बड़ा सुबूत बनकर सामने आया।
इसमें स्पष्ट देखा गया कि पुलिस टीम बिना वारंट और उचित कानूनी प्रक्रिया के घर में दाखिल हुई और छात्र को उठाकर ले गई। कोर्ट ने इसे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन माना और छात्र को जमानत पर रिहा करते हुए पुलिस कमिश्नर को पूरे मामले की निष्पक्ष जांच के आदेश दे दिए। इस घटना ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।
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