Rules Change from 1st October: अक्टूबर से दिल्ली-NCR में होंगे ये 5 बड़े बदलाव, जिनका आप पर पड़ेगा असर
Rules Change from 1st October एक अक्टूबर से दिल्ली में बिजली बिल पर सब्सिडी पाने के लिए आवेदन करना होगा। प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान लागू होगा। इसके साथ ही म्यूचुअल फंड और डेबिट और क्रेडिट कार्ड से जुड़ा बड़ा नियम बदल जाएगा।

नई दिल्ली, जागरण डिजिटल डेस्क। Rules Change from 1st October: एक अक्टूबर से हर महीने की तरह इस बार भी कुछ बदलाव होने वाले हैं। दिल्ली-एनसीआर में एक अक्टूबर से हो रहे इन बदलाव का आप पर असर पड़ेगा। किसी भी तरह की परेशानी से बचने के लिए आइए जानते हैं कि अगले महीने से क्या बदलाव हो रहे हैं।
दिल्ली में फ्री बिजली को लेकर नियम में बदलाव
राजधानी दिल्ली में फ्री बिजली की सुविधा का लाभ उठाने के लिए अब नियम बदल गया है। बिजली बिल पर दिल्ली सरकार की ओर से मिलने वाली सब्सिडी को 31 सितंबर के बाद बंद कर दिया जाएगा। अब सब्सिडी के लिए अप्लाई करने वाले उपभोक्ताओं को ही इसका लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने हाल ही में इस नए नियम को लेकर ऐलान किया था।
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1 अक्टूबर से लागू होगा ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान
वायु प्रदूषण से जंग के लिए एक अक्टूबर से दिल्ली एनसीआर में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान लागू किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि सर्दियों के दौरान दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण खतरनाक स्थिति तक पहुंच जाता है। ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान के तहत उन सभी कार्यों पर रोक लगाई जाती है, जो प्रदूषण बढ़ाने में सहायक हैं।
दिल्ली-NCR में 1 अक्टूबर से लागू होगा ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान
म्यूचुअल फंड के नियमों में बदलाव
एक अक्टूबर या उसके बाद म्यूचुअल फंड में निवेश करने वाले लोगों के लिए नॉमिनेशन डिटेल देना जरूरी होगा। ऐसा नहीं करने वाले निवेशकों को एक डिक्लेरेशन भरना होगा। डिक्लेरेशन में नॉमिनेशन की सुविधा नहीं लेने की घोषणा करनी होगी। इससे पहले यह नियम 1 अगस्त 2022 से ही अमल किया जाना था, हालांकि ऐसा नहीं हो सका और इस डेडलाइन को 1 अक्टूबर 2022 तक बढ़ाया गया था।
रसोई गैस की कीमत में बदलाव
हर महीने की पहली तारीख को पेट्रोलियम कंपनियां रसोई गैस की कीमत में बदलाव करती हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि इस बार भी एक अक्टूबर से रसोई गैस की कीमत में कुछ बढ़ोतरी हो सकती है।

बदल जाएगा डेबिट और क्रेडिट कार्ड से जुड़ा ये नियम
एक अक्टूबर से डेबिट और क्रेडिट कार्ड से जुड़े नियम में बदलाव किया जा रहा है। 1 अक्टूबर से कार्ड-ऑन-फाइल टोकनाइजेशन नियम बदलने जा रहा है। इस संबंध में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कहा कि टोकनाइजेशन सिस्टम में बदलाव होने के बाद कार्ड होल्डर्स को पेमेंट करने में नया अनुभव मिलेगा।
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इससे पहले की तुलना में डेबिट व क्रेडिट कार्ड से ट्रांजेक्शन करना अधिक सुरक्षित हो जाएगा। कार्ड के बदले टोकन से पेमेंट की व्यवस्था लागू होने के बाद फ्रॉड के मामलों में कमी आएगी।

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